रतनपुर कांड : रेप पीड़िता को धमकाने के आरोप में आरोपी के पिता सहित पांच पर जुर्म दर्ज, भाजपा पार्षद का नाम अभी भी नहीं

बिलासपुर। एएसपी के नेतृत्त्व में गठित जांच टीम की रिर्पोट की आधार पर रेप पीड़िता को धमकाने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है। रतनपुर थाने में दर्ज अपराध के अनुसार आरोपी के पिता फ़ैज़ मोहम्मद को नामजद आरोपी बनाया गया है। चार और लोग के खिलाफ भी जुर्म दर्ज किया गया है लेकिन उनका नाम नहीं है। पुलिस का कहना है बयान में जैसे जैसे नाम आएगा नाम जोड़ा जाएगा।
उल्लेखित है कि प्रकरण क्रमांक 150/23 में 376, 323 आईपीसी 4, 6 पॉक्सो एक्ट में आरोपी आफताब को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामले में चालान पेश हो गया है। इस मामले में पीड़िता और उसकी मां को आरोपी के पिता फैज तथा अन्य परिजन द्वारा धमकाया जा रहा था। रेप का केस वापस ले लो बदले में 5 लाख रुपए ले लो अन्यथा जान से मार दिया जाएगा। इस संबंध में पीड़िता द्वारा रतनपुर थाने में शिकायत की गई है। सबूत के साथ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी उपलब्ध कराई गई है। इन तथ्यों को भी एएसपी के नेतृत्व की जॉच टीम ने अपनी रिर्पोट में शामिल किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने तत्काल एफआईआर करने का निर्देश दिए थे। पीड़िता की रिर्पोट पर आरोपीयों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 506(b), 214 के प्रकरण को विवेचना में लिया गया है।

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