बिलासपुर। आरक्षण के मसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा उपस्थित हुए। तो वही राजभवन की ओर से सीबीआई व एनआईए के विशेष अभियोजक बी गोपाकुमार व अधिवक्ता हिमांशु पांडे उपस्थित हुए।
सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने तर्क पेश किया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई भी बिल यदि विधानसभा से पास हो जाता है तो उसे तय समय सीमा में राज्यपाल को या तो दस्तखत करना चाहिए या तो वापस लौटा देना चाहिए या फिर केंद्र को भेज देना चाहिए। पर राज्यपाल ने ऐसा ना कर संविधान का उल्लंघन किया है।
राजभवन की ओर से पेश हुए बी गोपाकुमार व हिमांशु पांडे ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को पद पर रहते हुए अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी भी न्यायालय में जवाब देह नहीं ठहराया जा सकता, और यह सुरक्षा अनुच्छेद 200 के तहत आने वाले प्रावधानों पर भी लागू होती है। इसके अलावा अनुच्छेद 200 में भी बिल पर साइन करने के लिए कोई तय समय सीमा नहीं है। साथ ही राजभवन के खिलाफ राज्य के महाधिवक्ता ने याचिका दाखिल की है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। लिहाजा इस मसले पर महाधिवक्ता ने अपने नियुक्ति कर्ता प्राधिकारी के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी। याचिका दाखिल करने से पहले ना ही कोई अनुमति ली गई है ना ही इस बाबत कोई नोट से चलाया गया। राजभवन के अधिवक्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि यदि इस संबंध में कोई नोटशीट चलाया गया हो तो उसे रिकॉर्ड में उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट के द्वारा राजभवन को जारी नोटिस पर पूर्व में स्टे दिया गया था, जिसे समाप्त करने की मांग भी राजभवन के अधिवक्ताओं ने करते हुए कहा कि हाईकोर्ट राजभवन को नोटिस जारी नहीं कर सकता, लिहाजा नोटिस को खत्म किया जाए। दोनों मसलों की सुनवाई के बाद जस्टिस रजनीश दुबे की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया है।
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