बिलासपुर। सेंट्रल GST की टीम ने फर्जी फर्म बनाकर कर चोरी करने के आरोप में बिलासपुर के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने व्यापारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। व्यापारी के ऊपर फर्जी फर्म बनाकर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की GST चोरी करने का आरोप है।
केन्द्रीय जीएसटी के अधिकारियों के अनुसार मेसर्स ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी, मेसर्स क्लिफो ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स एस.एस. इंडस्ट्रीज और मेसर्स साई एंटरप्राइजेज में एक साथ छापामार कार्रवाई की है। फर्जी आईटीसी तथा अभियोजन सेल, सीजीएसटी रायपुर ने बिलासपुर डिवीजन के अधिकारियों के साथ उपरोक्त फर्मों की जांच में पता चला कि संजय शेंडे इन सभी चार फर्मों को नियंत्रित कर रहे हैं और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा हैं। उन्होंने फर्जी फर्मों के माध्यम से 10.14 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया और उसका उपयोग किया। नई दिल्ली स्थित 22 अस्तित्वहीन तथा अकार्यशील फ़र्मों ने बिना किसी अंतर्निहित सामान और सेवाओं की आपूर्ति के नकली बिल तैयार किए हैं और मैसर्स. ज्योति ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स क्लिफो ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स एस.एस. एंटरप्राइजेज और मेसर्स साई इंडस्ट्रीज को जारी किए।
अभियुक्त ने अपने बाहरी जीएसटी दायित्व के भुगतान के लिए नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया और उपयोग किया। कारोबारी संजय शेंडे को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 (1) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय जीएसटी टीम ने गिरफ्तार कर सीजेएम के न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने कारोबारी को 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। सीजीएसटी रायपुर ने कर चोरों के खिलाफ विशेष रूप से फर्जी बिलिंग के कारोबार में शामिल करदाताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
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