बिलासपुर। दहेज कम लाने की बात पर पत्नी के साथ मारपीट करने वाले पति, सास, ससुर, ननद के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों की शादी लगभग सात माह पहले ही हुई थी।
विवरण प्राथीया तनु बेगम पिता इस्माइल खान उम्र 21 वर्ष पता झलमला थाना सीपत जिला बिलासपुर का निकाह सात माह पूर्व मोहम्मद शौकत पिता मोहम्मद इसराफ निवासी ग्राम मझौली थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम से मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। पीड़िता के पिता ने अपने सामर्थ के अनुसार दहेज में फ्रीज, आलमारी, डाइनिंग टेबल, मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स ,वह सोने चांदी के जेवरात के साथ जरूरत के सारे समान दिए थे। शादी के 2 माह बाद तक प्राथीया अच्छे से अपने ससुराल में रही थी, उसके बाद उसके पति और ससुराल वालों ने तुम्हारे घर से दहेज में कम समान आया हैं, सस्ता गाड़ी दिए हैं कह कर हर छोटी-छोटी बातों पर अश्लील गाली गलौज और मारपीट करते थे। पीड़िता तीन माह की प्रेग्नेंट है, यह जानते हुए भी उसके साथ हाथ मुक्के से मारपीट कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। ससुराल वालो के प्रताड़ना से परेशान होकर अपने मायके मैं बताई, मायके वालों ने ससुराल जाकर समझाया इसके बाद भी बार-बार पीड़िता के साथ मारपीट करना नहीं छोड़े। दिनांक 18.11.2023 को दोपहर में एवं 19.11.2023 को रात में उसके पति, सास, ननंद ने उसे कमरे में बंद करके मारपीट की, खाना देना बंद कर दिए। जिससे प्राथीया के दोनों भुजा में चोट आई थी। पीड़िता के द्वारा मायके मे सूचना देने पर उसके मायके वाले अपने पास ले आए। परामर्श केंद्र महिला थाना जिला बिलासपुर में आवेदन दी, जिसका अवलोकन करने के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 498ए, 323, 506, 34 भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
नाम आरोपीगण –
01. मो.शौकत पिता मो.इशराफ उम्र 25 वर्ष
02. मो. इशराफ उम्र 50 वर्ष
03- साबीया बी पति मो.इशराफ खान उम्र 45 वर्ष
04- गुफराना बेगम पिता मो. इशराफ खान उम्र 20 वर्ष, सभी निवासी ग्राम मंझुली, थाना पंडरिया, ज़िला कबीरधाम
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