ट्यूशन फीस को लेकर दायर की गई रिट अपील और पीआईएल हाईकोर्ट से निरस्त

बिलासपुर। हाईकोर्ट में ट्यूशन फीस को लेकर दायर की गई रिट अपील और पीआईएल को चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने निरस्त कर दिया है। डिवीजन बेंच ने जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है।

प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस को लेकर अलग-अलग 10 रिट अपील दायर की गई थी। इसके अलावा दुर्ग पालक संघ की ओर से एक पीआईएल लगाई गई थी। जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी। आज इस पर डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया है। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। जिसका पालन करते हुए सिंगल बेंच ने जो ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है वह सही है। इसलिए इस फैसले पर हस्तक्षेप करना सही नहीं है। इसलिए सभी रिट अपील निरस्त की जाती है। जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच ने प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने के लिए आदेश जारी किया था, जिसको लेकर पालक संघ की तरफ से अलग-अलग 10 रिट अपील और एक पीआईएल लगाई गई थी। इसे आज बुधवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निरस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और बिलासपुर स्कूल एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने पैरवी की।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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