बिलासपुर। पति द्वारा पत्नी की गलाघोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पत्नी के द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर घटना को अंजाम दिया है। हत्या का संदेह न हो इस कारण खुद थाने आकर रिपोर्ट लिखाया लेकिन पूछताछ के दौरान वह टूट गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10/02/2024 की रात्रि 11:30 बजे रूपचंद पटेल पिता स्व. विसरू राम पटेल उम्र 39 वर्ष भोंदलापारा रतनपुर थाने में आकर मर्ग कायम कराया कि इसकी पत्नी सावनी बाई उम्र 38 वर्ष कोला-बाड़ी में गिरी पड़ी थी जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया है। रूपचंद पटेल की रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में मर्ग कायम कर जाँच पंचनामा कार्यवाही दौरान मृतिका का पीएम कराया गया था। डॉक्टर ने पीएम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करना बताया गया। इसके बाद थाना रतनपुर में धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मृतिका के पति/सूचक रूपचंद पटेल से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो वह टूट जीटीए और बताया कि शराब के नषे में होने पर उसकी पत्नी सावनी बाई ने उससे शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह गुस्से में आकर गला घोटकर हत्या कर दी। आरोपी के खिलाफ भा द वी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायायलय में प्रस्तुत किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी
1. रूपचंद पटेल पिता स्व. विसरू राम पटेल उम्र 39 वर्ष भोंदलापारा रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रतनपुर देवेश सिंह राठौर, सउनि मेलाराम कठौतिया, प्र. आर. बलदेव राजपूत आर. अजय भारद्वाज, आशीष राठौर की विशेष भूमिका रही
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