बिलासपुर। कलेक्टर ने SDM कार्यालय में पदस्थ दो रीडर को निलंबित कर दिया है। इनके ऊपर राजस्व प्रकरणों के निपटारे में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इसी तरह SDM बिलासपुर ने समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर एक पटवारी को निलंबित कर दिया है। तीनो कार्रवाई हाईकोर्ट में लंबित एक मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर और SDM को तलब करने के बाद किया गया है।
कलेक्टर अवनीश शरण ने बिलासपुर SDM कार्यालय में पदस्थ रीडर समीर कुमार तिवारी और तखतपुर SDM कार्यालय में पदस्थ रीडर निर्मल शुक्ला को निलंबित कर दिया है। दोनो के ऊपर राजस्व प्रकरणों में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। कलेक्टर बिलासपुर ने यह कार्रवाई छ०ग०सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम-9 के तहत किया है। इस निलंबन अवधि में समीर कुमार तिवारी और निर्मल शुक्ला दोनो का मुख्यालय तहसील कार्यालय पचपेड़ी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। इधर SDM बिलासपुर ने पटवारी हल्का नंबर 41 सिरगिट्टी के पटवारी विजय भारत साहू को निलंबित कर दिया है। साहू पर यह कार्रवाई तय समय में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण की गई है। निलंबन अवधि के दौरान साहू बेलतरा में अपनी सेवा देंगे। आपको बता दे SDM और तहसील कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर रोहनी दूबे ने अपने अधिवक्ता राजीव दूबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाया है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि तहसील कार्यालय में बिना पैसों के कुछ काम नहीं होता। तहसीलदार और SDM के नाक के नीचे जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जमीन से सबंधित किसी भी कागजी कार्रवाई के लिए खुलेआम पैसे की मांग की जाती है। याचिका में आरोप लगाया गया है की तहसीलदार और SDM के कार्यालय में बिना पैसा दिए डायवर्सन, नामांतरण, सीमांकन, जाति निवास, आमदनी प्रमाणपत्र बनाने का काम हो या फौती उठाने का काम हो बिना पैसे लिए नही किए जा रहे है। पूरे मामले पर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर को व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ 27 फरवरी की सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कलेक्टर के डायवर्सन से संबंधित केसों का स्टेट्स रिपोर्ट भी पेश करे। इसके अलावा हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के डिविजन बेंच ने बिलासपुर SDM को भी तलब किया है।
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