रायपुर। प्रदेश में कुछ और ढील के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। आगामी आदेश तक धारा 144 भी लागू रहेगी। लेकिन होटल, बार और रेस्तरां रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
5 % से अधिक सकारात्मकता वाले जिले (मुख्य रूप से रायगढ़, जांजगीर, सूरजपुर) दुकानों पर प्रतिबंध के साथ जारी रहेंगे, जैसा कि 24 मई को पहले के निर्देशों में निर्देश दिया गया था। (ए) ये जिले लॉकडाउन में छोटी छूट की अनुमति देंगे, लेकिन किसी भी मामले में जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है, उन्हें अगली सुबह तक अधिकतम 6.00 बजे तक बंद करना होगा। (बी) हालांकि सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान खुले रहने की अनुमति होगी।
2. 5% से कम सकारात्मकता दर वाले अन्य सभी जिलों में निम्न को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान खुलेंगे
(ए) सिनेमा हॉल और थिएटर और स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, थीम पार्क, जंगल सफारी, तेलीबांधा झील के किनारे जैसे समूह सभा स्थल आदि नहीं खुलेंगे।
(बी) चौपाटी-प्रकार के स्थान नहीं खुलेंगे।
(सी) सभी दुकानें और बाजार सुबह अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे, लेकिन अधिकतम 6.00 बजे बंद हो जाएंगे। यानी शाम छह बजे से अगली सुबह तक सभी बंद रहेंगे।
(डी) उपरोक्त (सी) के अपवाद होटल और रेस्तरां, और क्लब, बार होंगे, जिन्हें अधिकतम तक खोलने की अनुमति होगी। 10.00 बजे (बाहर के खाने की अनुमति होगी) – अधिकतम के अधीन। उनके कमरे और डाइनिंग हॉल की बैठने की क्षमता का 50%।
3. सभी सरकारी। कार्यालय पहले के निर्देशों के अनुसार खुलेंगे, जिसमें कक्षा I और II कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति होगी, और निचले कर्मचारियों द्वारा 50% उपस्थिति होगी।
4. अगले निर्देश तक रविवार को सभी जिलों में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
5. 5% से कम सकारात्मकता वाले जिलों में, होटलों और मैरिज हॉल में विवाह और रिसेप्शन की अनुमति दी जाएगी, अधिकतम सीमा के अधीन। हॉल की क्षमता का 50%, और अधिकतम 50 व्यक्तियों से अधिक नहीं। किन्हीं भी परिस्थितियों में।
6. संक्रमण फैलने के जोखिम को कम करने के लिए सभी जिलों में टेकअवे और ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
7. सभी जिलों में धारा 144 चालू/प्रवृत्त रहेगा।
8. किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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