बिलासपुर। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कहते है कि जमीन संबंधी विवाद पुलिस का विषय नही है जबकि SSP के जनदर्शन में मंगलवार को जो शिकायतें आई है उनमें आधे से ज्यादा जमीन से संबंधित शिकायत है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या- राजस्व विभाग के अधिकारी अपना विश्वास खो चुके है या आम आदमी को पुलिस पर ज्यादा भरोसा है।
मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने कार्यालय में जनदर्शन लगाया और पीड़ितों की शिकायतें सुनी एवं उनका निराकरण किया। जनदर्शन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सुनवाई के लिये कार्यालय में लगभग 26 शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनी गईं तथा शिकायतों का निराकरण किया गया। श्री झा के सामने शिकायत करने वालों में से ज्यादातर जमीन संबंधित विवाद के मामले थे।
01 ग्राम चंगोरी थाना कोटा निवासी जय सिंह ने उसके पट्टे की भूमि को राम खिलावन के द्वारा बेचने की शिकायत की गई। थाना प्रभारी कोटा को एक सप्ताह में कार्यवाही कर निराकरण करने निर्देशित किया गया।
02 कमलेश कुमार साहू भू.पू. सैनिक निवासी उसलापुर के द्वारा जमीन बेचने का एग्रीमेंट कर रजिस्ट्री नहीं करने व एडवास की रकम वापस नहीं करने की शिकायत की गई है। थाना प्रभारी सिरगिट्टी को आदेशित कर थाना सिरगिट्टी में अप.क. 669/2021 धारा 420 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
03 आवेदक मो. सलीम निवासी कोनी के द्वारा बिरकोना स्थित आवेदक की भूमि पर कार्य करने जाने पर अनावेदक के द्वारा वाद विवाद कर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की गई है। थाना प्रभारी को आवेदक की शिकायत पर वैधानिक कार्यवाही कर 07 दिनों में निराकरण के निर्देश दिया गया है।
04 आवेदक शिव राही निवासी मगरपारा के द्वारा मगरपारा सुलभ काम्प्लेक्स के सामने अवैध बिजली कनेक्शन लेकर सड़क के किनारे मछली, चाय दुकान लगाकर यातायात बाधित करने की शिकायत की गई है। नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन बिलासपुर को संबंधित विभाग से समन्वय कर कार्यवाही करने व शिकायत का निराकरण 07 दिनों में करने निर्देशित किया गया।
05 आवेदक बुधवारी राम जायसवाल, ग्राम नवागांव बिल्हा के द्वारा अनावेदक चित गोविंद के विरूद्ध इकरारनामा के बाद रजिस्ट्री नहीं कराने की शिकायत की गई है। आवेदक के साथ इकरार की समय सीमा दिसम्बर 2021 होने के कारण आवेदक को दिसम्बर 2021 तक रजिस्ट्री अनावेदक के द्वारा नहीं करने पर कार्यवाही हेतु शिकायत प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
06 आवेदक मीनल शर्मा के द्वारा इलाहाबाद उ.प्र . के एक युवक के द्वारा धमकी देने की शिकायत की गई है, थाना प्रभारी सिविल लाईन द्वारा इस संबंध में अप.क. 1258/2021 धारा 509 – ख भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।
07 आवेदक ओम प्रकाश चतुर्वेदानी द्वारा थाने में उससे अशोभनीय व्यवहार करने की शिकायत की गई है। आवेदक के द्वारा उल्लेखित आरक्षक परिहार के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर जांच उपरांत कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु थाना प्रभारी सिविल लाईन, बिलासपुर को निर्देशित किया गया है।
08 मंगला निवासी, सिनियर सिटीजन के द्वारा मंगला चौक के आसपास दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर सामग्री रखने के कारण व दुकान के सामने वाहनों की पार्किंग के कारण आवागमन बाधित होने की शिकायत की गई । इस संबंध में अति पुलिस अधीक्षक, यातायात, बिलासपुर एवं थाना प्रभारी मंगला यातायात को संबंधित विभाग से समन्वय कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
09 आवेदक मो . अकबर खान , थाना सकरी के द्वारा जमीन का सौदा कर रकम प्राप्त कर अनावेदक द्वारा धोखाधड़ी करने के संबंध में बताये जाने पर आवेदक को थाना सिविल लाईन में तत्संबंध में रिपोर्ट करने व थाना प्रभारी सिविल लाईन को तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
10 आवेदक राम खिलावन साहू एवं महेश साहू निवासी बहतराई के द्वारा अनावेदक छोटू सोनकर के द्वारा आवेदक की निजी भूमि पर बलात् कब्जा करने की शिकायत की गई है। आवेदक की शिकायत की जांच कर वैधानिक कार्यवाही कर 07 दिवस में निराकरण करने हेतु थाना प्रभारी सरकण्डा को निर्देशित किया गया है।
11 आवेदिका शीला हरवानी के द्वारा उसके पति विरूद्ध कुटुम्ब न्यायालय में विचाराधीन धारा 125 ( 3 ) दं.प्र.सं. के प्रकरण में जारी गिरफ्तारी वारंट की तामीली कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस पर तत्काल 01 उ.नि., 01 प्र.आर. एवं 02 आरक्षक की टीम गठित कर वारंट तामीली के निर्देश दिये गये।
12 आवेदक दिग्विजय सिंह भारतीय नगर के द्वारा अनावेदक छोटे लाल लोधी निवासी बुढ़ार के विरूद्ध उसके संस्थान में कार्यरत रहकर वसूली की रकम न देकर बुढ़ार चले जाने की शिकायत की गई है। इस पर थाना प्रभारी सिविल लाईन बिलासपुर को 07 दिवस में वैधानिक कार्यवाही कर शिकायत निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
13 आवेदक के द्वारा रायपुर कुटुम्ब न्यायालय द्वारा धारा 125 ( 3 ) दं.प्र.सं. के अंतर्गत जारी गिरफ्तारी वारंट प्रस्तुत किया गया, जिस पर वारंटी विप्लव मजूमदार निवासी तखतपुर को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई।
उक्त के अतिरिक्त आवेदक राहुल यादव, मुकेश कुमार उपाध्याय, शांति बाई यादव, सत कुमार सूर्यवंशी, नीतू सिंह, राकेश कुमार पाण्डेय, सुरेश चंद्र पाण्डेय, रामअवतार सिंह, डी.एन. रवि, रामस्वरूप तिवारी, मंजूलता पटेल, प्रियंका सिदार एवं प्रताप रंजन वर्मा द्वारा की गई शिकायतें संबंधित थाना प्रभारियों को प्रेषित कर 07 दिवस में वैधानिक कार्यवाही कर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
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