डेस्क न्यूज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल के बीच चल रही खींचतान कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हेमंत सोरेन ने अवैध खनन के मामले में चुनाव आयोग की चिट्ठी और राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने कोर्ट से गुहार लगाई है। इसमें चुनाव आयोग और राज्यपाल रमेश बैस को प्रतिवादी बनाया है। बता दें कि अवैध खनन मामले में सोरेन की सदस्यता के संबंध में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को जो चिट्ठी भेजी थी, उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहां तक कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है, यह बात भी सामने नहीं आई है। इसलिए अब सोरेन ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग
हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया है कि राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने और चुनाव आयोग के पत्र के आधार पर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका मुख्यमंत्री सोरेन के निर्देश पर दायर की गई है। याचिका में मंतव्य लेने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया गया है। इससे पहले सीएम सोरेन राज्यपाल बैस से भी मिल चुके हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की थी कि चुनाव आयोग की चिट्ठी में क्या है। राज्यपाल ने इस संबंध में कहा था कि दूसरी बार मंतव्य के लिए भेजा गया है। सीएम सोरेन की ओर से वकील वैभव तोमर ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और राज्यपाल की ओर से मांगे गए दूसरे मंतव्य की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है।
निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को मामले के संबंध में राज्यपाल रमेश बैस को अपनी राय भेजी थी। निर्वाचन आयुक्तों की पीठ ने भाजपा की एक शिकायत के बाद राज्यपाल के एक संदर्भ पर विस्तृत सुनवाई की थी। इसमें हेमंत सोरेन पर खुद को स्टोन खनन पट्टा आवंटित करने के आधार पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाया गया था। शिकायत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन करने को लेकर विधानसभा से उन्हें अयोग्य करार दिए जाने की मांग की गई थी। अभी तक राज्यपाल ने इस मामले पर चुनाव आयोग की राय को सार्वजनिक नहीं किया है।
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