चीफ इंजीनियर को चार साल का सश्रम कारावास की सजा, ACB ने पकड़ा था पांच लाख रिश्वत लेते

रायपुर। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन अजय सिंह राजपूत ने जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर बृजराज दास वैष्णव को चार साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। लगभग नौ साल पहले ACB की टीम ने वैष्णव को पांच लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।
रायपुर के गीतांजलि नगर सेक्टर तीन निवासी मुख्य अभियंता बृजराज दास वैष्णव ने सूरजपुर जिले में रेण नदी पर बने एनीकट के पूरक बिल के भुगतान के बदले में ठेकेदार विनीत सिंह (प्रोप्राइटर मेसर्स विनीत सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड) से 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की गई थी। इसके बाद एसीबी की टीम ने मुख्य अभियंता को पांच लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। ठेकेदार विनीत सिंह ने एसीबी को बताया था कि रेण नदी में उनकी कंपनी को एनीकट बनाने के लिए करीब 17 करोड़ 62 लाख रुपये का ठेका मिला था। जिसमें 13 करोड़ का काम हो चुका था और सप्लीमेंट्री का काम करीब पांच करोड़ 34 लाख रुपये का था। जिसमें करीब 1.50 करोड़ के पूरक बिल का भुगतान रुका था। इसी भुगतान के बदले में चीफ इंजीनियर बृजराज दास वैष्णव ने 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।
विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने आरोपित अधिकारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत तीन साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। राशि न जमा करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा देने का भी आदेश दिया है। इसी तरह धारा 13 (1) डी, सहपठित धारा 13 (2) के तहत चार साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न जमा कराने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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