शराब नहीं देने पर आरक्षक ने गार्ड और सुपरवाइजर पर चलाया लात घूंसा, जुर्म दर्ज लेकिन कर्रवाई नहीं

रायपुर। देर रात आरक्षक को शराब नहीं पर आरक्षक ने अपने साथियों के साथ मिलकर गार्ड और सुपरवाइजर को लात घूंसों से पिटाई कर दी। अब आरक्षक को अपने लिए शराब की जरूरत थी या अपने साहब के लिए जरूरत थी ये जांच का विषय हो सकता है। फिलहाल मामला थाना तक पहुंच गया है लेकिन आरक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई तीन बाद भी नहीं हुई है।
मामला भाठागांव स्थित अंग्रेजी शराब दुकान की है। शराब दुकान बन्द होने के बाद एक आरक्षक अपनी एक्टिवा से भाठागांव अंग्रेजी शराब दुकान पहुंचा। मौके पर मौजूद गार्ड को दुकान का शटर खोलने और शराब देने को कहा। लेकिन गार्ड ने ऐसा करने से मना किया तो आरक्षक आग बबूला हो गया। पहले तो वर्दी का रौब दिखाया फिर जेल में डालने की धमकी दी। इस दौरान आरक्षक के दो साथी भी वहां मौजूद थे।
गार्ड ने जब दुकान नहीं खोला तो आरक्षक ने अपना आपा खो दिया और फिर दुकान से बाहर निकले सुपरवाइजर को लातघूसों से दनादन मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा आरक्षक के दोनो साथियों ने भी गार्ड और सुपरवाइजर साथ मारपीट की। आनन फानन में सैल्समैन ने डायल 112 को बुलाया तो यहां भी वर्दी के घमंड में चूर आरक्षक और उसके साथियों ने लात और घूंसा चलाया। बाल पकड़कर घसीटा भी। मामले में सुपरवाइजर देवेन्द्र साहू ने थाना पहुंचकर लिखित शिकायत की है। अपनी शिकायत में देवेन्द्र ने कहा है कि मारपीट करने वाले आरक्षक और उसके साथी का नाम विजय सिंह सिदार और शिवकुमार खरे है। मारपीट के समय आरक्षक वर्दी में था, उसका क्रमांक 936 है। जबकि एक्टिवा का नम्बर CG-08 AW-6600 है। शिकायत के तीन दिन बाद भी पुलिस ने अभी तक आरक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। घटनाक्रम पर आबकारी अधिकारी रायपुर विजय सेन शर्मा ने बताया कि मामले में एडीओ दीनदयाल पटेल को एफआईआर दर्ज कराए जाने का आदेश दिया है। विभाग की तरफ से मामले में थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराया गया है। आरक्षक और उसके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गयी है। आरक्षक के खिलाफ शिकायत के बाद अपराध दर्ज कर लिया गया है। आरक्षक 936 के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506 और 323 का अपराध दर्ज किया गया है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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