बिलासपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान दिवस यानि दूसरे चरण के मतदान के एक दिन पहले एवं मतदान दिवस यानि 16 नवम्बर और 17 नवंबर को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
Author Profile

Latest entries
बिलासपुरOctober 9, 2026गरबा का प्रचार करने सिगरेट पीकर और तमंचा अड़ाकर बनाया वीडियो, किया सोशल मीडिया में वायरल, 5 लड़कियां सहित 9 गिरफ्तार
सूरजपुरOctober 8, 2026हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या, 3 को फांसी और एक को आजीवन कारावास की सजा, एक NSUI का नेता भी है
कोरबाOctober 7, 2026SECL के कोयला खदान के अंदर डंफर में लगी आग, 2 करोड़ की गाड़ी जलकर खाक
बिलासपुरOctober 7, 2026सीवरेज में हजार करोड़ डुबाने के बाद अब शहर के 70 नालों के पानी को साफ करने की तैयारी
