बिलासपुर। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में कबाड़ियों के दुकान और गोदाम में छापामार कार्रवाई की। दर्जनभर कबाड़ियों के यहां पुलिस ने 25 क्विंटल से ज्यादा कबाड़ जप्त किया है। इसके अलावा परिवहन में लगे ट्रक, पिकअप, छोटा हाथी भी जप्त किया गया है।
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने कबाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाकर छापामार कार्रवाई की। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अवैध कबाड़ी के कारोबारी इमरान और फ़िरोज़ के ख़िलाफ़ सूचना मिलने पर रेड की कार्यवाही की गई। इस दौरान भारी मात्रा में संदेहास्पद चोरी के सामान इनके गोदाम में एवं ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी में लदे हुए पाए गए। इनमें से कुछ लोहे की वस्तुओं की रेलवे की संपत्ति होने की भी संभावना है। जिनकी जाँच की जा रही है। साथ ही चक्र भाटा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अवैध कबाड़ी की दुकान में लगे ट्रक जिसमें अवैध लोहे के सामान लदे हुए थे, को ज़ब्त किया गया है। ज़ब्त की गई वस्तुओं की जाँच की जा रही है। GST विभाग को भी tax चोरी के प्रकरण के लिए सूचना दी जा रही है।
इसी तरह मुखबीर की सूचना पर परसदा में बबलू उर्फ जसमुद्दीन की दुकान पर रेड करवाई की गई। यहां पर ट्रक एवं पीकप मे कबाड़ लोड हो रहा था। ट्रक, पीकप और कबाड दुकान की जांच करने पर भारी मात्रा मे ट्रक का बाडी, लोहे का एंगल एवं अन्य सामान मिला। ट्रक चालक गोलू यादव एवं पिंटू बांधे से पुछताछ करने पर कबाड जसमुद्दीन एवं सुरेन्द्र कोसले का होना बताया। मामला चोरी का अंदेशा होने से मौके पर ट्रक एवं पीकप सहित कबाड को जप्त कर लिया गया है। जिसमे ट्रक कीमत करीबन 10 लाख, पीकप 5 लाख एवं जप्त कबाड की कीमती 3 लाख जुमला 18 लाख रुपये को धारा 41(1-4) जा.फौ/379 भादवि मे जप्त कर कबाड मालिक 1. जसमुद्दीन खान पिता कुतुबुद्दीन खान उम्र 45 साल निवासी भारती नगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर 2. सुरेन्द्र कोसले पिता चंन्द्र प्रकाश कोसले उम्र 28 साल निवासी अमेरी थाना सकरी के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है।
इसी तरह थाना प्रभारी सिरगिट्टी निरीक्षक भारती मरकाम को 02.04.2024 को मुखबीर से सूचना मिली की आरिफ रहमान मलिक पिता अजीजुर रहमान मलिक उम्र 33 वर्ष निवासी तालापारा के कबाड़ दुकान में अवैध कारोबार होता है। सूचना पर तिफरा इण्डस्ट्रियल एरिया रेल्वे में पटरी के पास से पिकप वाहन क्रमांक सीजी10 बीई 5033 तथा वाहन छोटा हाथी क्रमांक सीजी10सी 5580 मे रखे टीन का कबाड व अन्य सामान कुल 15 क्विंटल रखा हुआ था। संदेही के पास रखे कबाड सामान के संबंध मे वैध दस्तावेज नही होने पर लोहे के कबाड 15 क्विंटल कीमती 535000 रूपये तथा 02 वाहन कीमती 1000000 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूध्द अपराध धारा सदर का अपराध पंजीबध्द पाये जाने से आरोपी के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
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