पटवारी का कालर पकड़ा, धक्का मुक्की किया और जान से मारने की धमकी दी, एक महिला समेत चार गिरफ्तार, गए जेल

बिलासपुर। पटवारी के साथ गाली गलौज करने, कालर पकड़कर जान से मारने की धमकी देने वाले चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 18.04.2024 को प्रार्थी तरुण कुमार साहू पटवारी सेमरिया, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की तहसीलदार कोटा के आदेश के परिपालन में आवेदक भगवान सिंह साकिन करका के नाम पर अंकित भूमि ग्राम सेमरिया में स्थित भूमि के स्थल निरीक्षण हेतु 02 कोटवार, आवेदक एवं अनावेदक के उपस्थिति में मौका जांच कर रहा था। जांच के दौरान रामकुमार पिता सुखनंदन, आरती पति रामकुमार ग्राम सेमरिया, राम कुमार के साढू महेश गेरे साकिन अमने, रामकुमार के बड़े साला भागवत चतुर्वेदी साकिन रानीसागर कोटा मौके पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए गाली गलौज कर तेरे जैसे कई पटवारी आये और गए कहते हुए कालर पकड़कर धक्का मुक्की करने लगे। मौके की स्थिति को देखते हुए कार्य को बीच में रोक कर पंचनामा तैयार करने लगा। उनके द्वारा पंचनामा तैयार करते समय पुनः गाली गलौज करने लगे। जिसके कारण कार्य को स्थगित कर दोनों कोटवारों के साथ अपने वाहन क्रमांक CG 10 BP 9988 में बैठकर वापस आने प्रयास किया। किंतु उक्त लोगों के द्वारा कार के सामने आकर कार के दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करने लगे। जिसको मना करने के लिए मैं कार से बाहर आया तो मेरा मोबाइल एवं कार की चाबी को उनके द्वारा छीन लिया गया। कार के चाबी एवं मोबाइल को कुछ देर बाद वापस मांगने पर पुनः गाली गलौज करते हुए वापस दे दिया। लकी मुझे झूठा केस में फंसाने की धमकी देते हुए आज के बाद दोबारा इस गांव सेमरिया या रास्ते में दिखे तो जान से मारकर फेंक देंने की धमकी दी। उसके बाद मैं अपनी जान बचाकर वापस आ गया। पटवारी ने अपने शिकायत में कहा कि घटना होने से मानसिक रूप से काफी डरा हुआ हूं एवं उनके धमकी को सुनकर मुझे एवं मेरी जान माल को खतरा है। मेरे साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकता है। प्रार्थी के आवेदन पेश करने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उक्त आरोपियों का पतासाजी कर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। चारों आरोपी 01. रामकुमार अनंत पिता स्व. सुखनंदन अनंत उम्र 45 साल साकिन सेमरिया 02. श्रीमती आरती अनंत पति रामकुमार अनंत उम्र 40 साल साकिन सेमरिया थाना कोटा 03. भागवत चतुर्वेदी पिता भोलाराम उम्र 42 साल साकिन रानीसागर कोटा थाना कोटा 04. महेश गेरे पिता बाबूलाल उम्र 40 साल सा. अमने थाना कोटा जिला बिलासपुर को घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश में पेश किया गया। यहां से सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने इस बेहतर और प्रभावी कार्यवाही के लिए ज़िले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर और ग्रामीण तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा नूपुर उपाध्याय थाना प्रभारी रजनीश सिंह और स्टाफ़ की सराहना की है। असमाजिक तत्वों के लोगों के विरुद्ध कार्यवाही का उद्देश्य अपराधिक गतिविधि करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाना हैं। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी रजनीश सिंह,उ.नि. ओंकारधर दीवान,स.उ.नि. नेहरू राम साहू, ओंकार बंजारे, प्र.आर.सनत पटेल, आरक्षक खेमंत पाल, संजय श्याम,धीरज जायसवाल का सराहनीय योगदान है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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