बिलासपुर। खाद्य निरीक्षक अब्दुल कादिर को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। वे कोटा क्षेत्र में पदस्थ थे और राशन दुकानों का निरीक्षण नहीं कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वो क्षेत्र में जाते भी नहीं थे।
कोटा के खाद्य निरीक्षक शेख अब्दुल कादिर को सरकारी काम में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने कोटा एसडीएम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आज निलंबन की कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार श्री कादिर पर अपने प्रभार क्षेत्र कोटा की राशन दुकानों का सतत् निरीक्षण नहीं करने, आम जनता की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखने तथा राशन संबंधी उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किये जाने का आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 की प्रावधानों के तहत निलंबन किया गया है। निलंबन अवधि में खाद्य निरीक्षक को जिला कार्यालय के खाद्य शाखा में अटैच किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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