बलौदाबाजार की हिंसा व आगजनी की घटना का जस्टिस भादुड़ी ने लिया संज्ञान, कहा पीड़ितों का हर तरह से सहयोग किया जाए, तत्काल मिले अंतरिम राहत

बिलासपुर। बलौदाबाजार में 10-06-2024 को आंदोलित व आक्रोशित भीड़ ने एसपी एवं कलेक्टर कार्यालय में आग लगा दिया और लोगों के साथ मारपीट कर तोड़ फोड़ की घटना अंजाम दिया। इस घटना में अनेकों लोग गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों गांड़ियां जलकर राख हो गई। शासकीय कार्यालयों में रखे जनसाधारण से संबंधित दस्तावेज भी जल गये। घटना के संबंध में इलेक्ट्रानिक एव प्रिंट मीडिया छपी और दिखाई गई न्यूज के आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को क्षतिपूर्ति व राहत प्रदान किये जाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालौदाबाजार को निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में भीड़ जनित हिंसा व आगजनी की घटना में जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है और जिन्हें चोंट आई है उन्हें क्षतिपूर्ति व अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कार्यवाही करने के लिए कहा है। आगजनी में जो कीमती दस्तावेज नष्ट हो गये हैं उसे पुनः निर्मित किये जाने हेतु प्रभावित क्षेत्र में विधिक सहायता क्लीनिक संचालित करने, आगजनी की घटना में जो सैकड़ों वाहन जल कर खाक हो गये हैं, उन वाहन मालिकों/पीड़ितों के दावों के निपटान के लिए बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्रतिशीघ्र उनके दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी खा है। इसके लिए बीमा लोकपाल की भी सहायता लेने के निर्देश दिए है। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि भीडजनित हिंसा के कारण मनोवैज्ञानिक सदमे व अवसाद के शिकार व्यक्तियों के लिए तत्काल मनोचिकित्सक की सहायता से काउंसिलिंग की व्यवस्था कराई जाए। घटना में जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनका निःशुल्क ईलाज करें या उनके इलाज में जो वास्तविक व्यय हुआ है उसका भुगतान विधि अनुसार किया जाए। यह भी निर्देश दिया गया है कि वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार सभी सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से तत्काल विधिक सहायता उपलब्ध कराये और उनका पर्यवेक्षण करें।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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