बिलासपुर। अवैध रेत उत्खनन और रेत चोरी के मामले में पुलिस ने तीन ट्रेक्टर के मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। सिविल लाइन पुलिस में तीनो ट्रेक्टर को रेत सहित पकड़ा था। रेत परिवहन से सबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके थे।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि उमेश प्रसाद गुप्ता (भा.पु.से.) नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन बिलासपुर को गस्त के दौरान मंगला चौक के पास ट्रैक्टर क्रमांक CG10 AX 8097 चालक तेजराम यादव निवासी भोई पारा लोखंडी, ट्रैक्टर क्रमांक CG 10 AD 4193 चालक जवाहर यादव निवासी निरतू कोनी बिलासपुर और ट्रैक्टर क्रमांक CG 28 E 0401 चालक विजय ध्रुव निवासी धुरीपारा मंगला बिलासपुर को ट्राली में रेत भरा हुआ पकडा गया। थाना सिविल लाईन पुलिस को विधिवत कार्यवाही करने निर्देशित करने पर उक्त ट्रेक्टर वाहन के चालको को धारा 91 जाफौ का नोटिस देकर ट्रेक्टर ट्राली में भरे हुये रेत का परिवहन से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। लेकिन चालको ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। रेत किसी अपराध से संबधित होने की आशंका पर मौके पर पंचनामा धारा 102 जाफौ के तहत ट्रैक्टर ट्राली में भरा हुआ जप्ती किया गया। पुलिस ने प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्यवाही के लिए कलेक्ट्रेट के खनिज शाखा भेजा गया। खनिज विभाग ने ट्रेक्टरो के विरूद्ध प्रतिवेदन भेज कर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 532/2024 धारा 379 34 भादवि 4, 21(1) 21-4(ए) खान व खनिज अधिनियम 1957 पंजीबद्ध करा दिया है।
नाम आरोपी:-
01. ट्रैक्टर 10 AX 8097 मालिक रमारशंकर यादव पिता संतराम निवासी ग्राम लोखंडी सकरी व चालक तेजराम यादव निवासी भोई पारा लोखंडी बिलासपुर।
02. ट्रैक्टर CG 10 AD 4193 मालिक नारायण प्रसाद टाण्डे पिता मंगलू टाण्डे निवासी मंगला व चालक जवाहर यादव निवासी निरतू कोनी बिलासपुर।
03 ट्रैक्टर 28 E 0401 मालिक गुलशेर खान पिता मजीद खान निवासी धुरीपारा मंगला चालक विजय ध्रुव निवासी धुरीपारा मंगला बिलासपुर।
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