रायपुर। एक डॉक्टर को गुपचुप तरीके से दूसरी शादी करना मंहगा पड़ गया। पहली पत्नी की शिकायत पर उसे निलंबित कर दिया गया है। अब नौकरी भी खतरे में पड़ गई है।
मिली जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) अमोड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ डॉ. मिथलेश साहू को दूसरी शादी करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। राज्य शासन ने 17 जुलाई 2025 को मंत्रालय नवा रायपुर से जारी आदेश ने पूरे स्वास्थ्य महकमे में खलबली मचा दी है। मंत्रालय द्वारा जारी दस्तावेजों के अनुसार डॉ. मिथलेश साहू ने 26 मई 2023 को महासमुंद की डिगेश्वरी साहू से विधिवत विवाह किया था। लेकिन हैरानी की बात तब सामने आई जब यह खुलासा हुआ कि उन्होंने बिना तलाक लिए 8 जनवरी 2024 को धमतरी निवासी सृष्टि साहू से दूसरी शादी कर ली। यह सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके अंतर्गत किसी भी सरकारी सेवक को पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी विवाह की अनुमति नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ विभाग ने इसे अनुशासनहीन और गैरकानूनी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत डॉ. साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान डॉ. साहू को संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर के अधीन मुख्यालय में अटैच किया गया है। अब वह बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना रायपुर मुख्यालय छोड़ नहीं सकते। सूत्रों की मानें तो डॉ. साहू की दूसरी पत्नी सृष्टि साहू को उनकी पहली शादी की जानकारी नहीं थी। मामला तब और उछला जब कांकेर जिले के तत्कालीन CMHO को डॉ. साहू की पहली पत्नी व परिजनों ने उसकी लिखित शिकायत कर दी। इस मामले में यदि पहली पत्नी की ओर से पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई जाती है तो IPC की धारा 494 (द्विविवाह) के तहत डॉ. साहू को सात साल की सजा हो सकती है। महिला संगठनों ने राज्य महिला आयोग से मामले का स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है।
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