उपभोक्ता आयोग का ऐतिहासिक फैसला, मॉल में पार्किंग शुल्क लेना अवैध, 50 हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया

रायपुर। जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है। आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल द्वारा वसूली जा रही पार्किंग शुल्क को अवैध घोषित किया है। आयोग ने मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपए देने के आदेश भी दिए है। आयोग के इस फैसले का असर पूरे प्रदेश के शिपिंग मॉल पर दिखाई देगा। आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पार्किंग सुविधा एक बुनियादी सुविधा है इसे व्यवसाय का साधन नहीं बनाया जा सकता।

जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त बेंच, जिसमें अध्यक्ष प्रशांत कुण्डू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस शामिल थे, ने प्रकरण क्रमांक DC/387/CC/2025/198 में अपना निर्णय सुनाते हुए साफ कहा कि अंबुजा सिटी सेंटर मॉल किसी भी उपभोक्ता से- चाहे वह दोपहिया वाहन में आए या चौपहिया वहां में आए पार्किंग शुल्क नहीं ले सकता। दरअसल 15 जून 2025 को अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला अपनी कार (CG 10 BM 9901) से अपनी बुजुर्ग माता को अंबुजा मॉल छोड़ने गए थे। मात्र कुछ मिनट रुकने पर भी मॉल प्रबंधन ने 30 रुपए पार्किंग शुल्क वसूल लिया। उन्होंने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि वे पार्किंग स्थल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, केवल माता को छोड़कर तुरंत वापस जा रहे हैं। लेकिन मॉल प्रबंधन ने तर्क दिया कि फ्री पिकअप-ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस व्यवहार से आहत होकर अधिवक्ता शुक्ला ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल कर दिया और पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित करने की मांग की।
अदालत में पेश किए गए तर्क और विधिक उदाहरण
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शुक्ला ने गुजरात उच्च न्यायालय सहित देशभर के उपभोक्ता आयोगों द्वारा दिए गए पूर्व के निर्णयों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि भवन अनुमति के दौरान पार्किंग क्षेत्र को जनता की सुविधा के रूप में स्वीकृत किया जाता है, इसलिए इस पर शुल्क लेना अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है। उन्होंने मानसिक क्षति के रूप में 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति की भी मांग की थी। आयोग ने उनके सभी तर्कों को संतोषजनक मानते हुए उन्हें स्वीकार किया।
आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मॉल प्रबंधन द्वारा पार्किंग शुल्क की वसूली अवैध है और इसे किसी भी रूप में जारी नहीं रखा जा सकता। साथ ही मॉल प्रबंधन को सभी उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क पार्किंग सुविधा सुनिश्चित करें। अब मॉल में शॉपिंग, भोजन या मूवी देखने आने वाले किसी भी उपभोक्ता से पार्किंग शुल्क लेने की अनुमति नहीं है। यदि कोई मॉल अब भी पार्किंग शुल्क वसूलने की कोशिश करता है, तो उपभोक्ता सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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