बिलासपुर। छटठी में गए युवक को तीन लोगों ने लात घूसों से इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। आरोपियों को इतने में भी संतोष नहीं हुआ तो उसे घसीटते हुए उसके घर बाहर छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद ही युवक की मौत हो गई। पत्नी के रिपोर्ट पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
मिली जानकारी के अनुसार 08.07.2026 के रात 12 बजे डायल 112 रायपुर से बेलगहना चौकी के डायल 112 को सूचना मिली कि ग्राम कसईबहरा में अमरसिंह नामक की हत्या हो गई है। सूचना पर तत्काल बेलगहना पुलिस की टीम ग्राम कसईबहरा के स्कूलपारा पहुंची जहां मृतक अमर सिह पेन्द्रो उसके घर में पड़ा था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मौके पर सूचक विवेक सिंह पेन्द्रो निवासी कसईबहरा चौकी बेलगहना की रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन कर जांच शुरू की। घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों उ०म०नि० एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती माधुलिका सिंह (रा.पु.से.) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) कोटा के दिशानिर्देश में एफएसएल टीम बिलासपुर की उपस्थिति में बारीकी से जांच प्रारम्भ की गई। जांच में यह बात सामने आई कि 07.07.2026 के शाम अमर सिह गांव के ही मोतीलाल पोर्ते के घर छठठी कार्यक्रम में गया हुआ था। वहां रोहित पोर्ते, दीपक पोर्ते एवं प्रदीप वाकरे ने अमर सिहं को यह कहते हुए छटटी कार्यकम से भागने के लिए कहा कि तुम शराब पीकर माहौल खराब कर रहे हो। लेकिन अमरसिंह छटठी से नहीं गया तो तीनों एक राय होकर अमर सिह की हत्या करने की नियत से लात, घूसा, हाथ मुक्का से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिससे उसके शरीर में गंभीर अन्दरूनी चोट पहुंचा। मारपीट करते देख उसकी पत्नी चन्द्रकली ने मारपीट करने से मना किया लेकिन वे लोग नहीं माने। इसके बाद रात्रि 12:00 बजे रोहित पोर्ते, दीपक पोर्ते एवं प्रदीप वाकरे ने फिर से अमर सिह को यह अभी तक छटठी घर से नहीं गया है कहते हुये मारपीट की और छटठी कार्यकम वाले घर से खीचते हुये बाहर निकाला। फिर सीसीरोड में घसीटते हुये अमरसिंह के घर के पास ले गए और छोड़ दिये। अमरसिंह के कुल्हे, पैरो, माड़ी कमर में गंभीर चोट आयी। सुबह अमरसिंह ने घटना के बारे में लड़का, लड़की एवं पत्नी को घटना के बारे में बताया और सो गया। रात्रि 09:00 बजे खाना खाने के लिये अमरसिंह को जगाया तो वह कोई जवाब नहीं दिया अमरसिंह की मृत्यु हो चुकी थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने रोहित पोर्त, दीपक पोर्ते व प्रदीप वाकरे को पकड़कर पूछताछ की तो जुर्म स्वीकार कर लिया। प्रकरण में आरोपी रोहित पोर्त, दीपक पोर्ते व प्रदीप वाकरे के विरूद्ध धारा 103 (1), 3 (5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। कार्यवाही में उप निरीक्षक बी एन बनाफर, सउनि भरतलाल राठौर, आरक्षक संजय कश्यप, रविकुमार कवर, रविकुमार यादव तथा एफएसएल टीम की विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी – 1- रोहित पोर्ते पिता हरिसिंह पोर्ते उम्र 30 वर्ष,
2- दीपक पोर्ते पिता मोतीलाल पोर्ते उम्र 23 वर्ष,
3-प्रदीप वाकरे पिता देवसिंह वाकरे उम्र 21 वर्ष सभी साकिन कसईबहरा चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर छ.ग.
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