बिलासपुर। एक किन्नर ने दूसरे किन्नर की गला दबाकर हत्या कर दी है। दोनो के बीच गुरू चेला को लेकर जमकर विवाद हुआ। मृतक किन्नर आरोपी किन्नर पर चेला बनने और 10 हजार रुपए सालाना व 2 हजार रुपए महीना गुरु दक्षिणा देने के लिए दबाव बना रहा था। हत्या के पहले दोनों किन्नरों ने अपने दो अन्य किन्नरों के साथ शराब और कबाब की जमकर पार्टी की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी किन्नर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार चिल्हाटी की किन्नर तन्नू खान का किननर वर्षा जान एवं जोकी निवासी किन्नर मीरा उर्फ आशीष से मित्रता है। तीनो गुरू भाई है। दिनांक 17-07-2026 को वर्षा जान दिल्ली से आयी थी जिसे तन्नू खान पुराना बस स्टैण्ड स्थित होटल पर रूकवाई गई थी। दिनांक 20-07-2026 को तीनो गुरू भाई मीरा के आग्रह पर जोंकी में पार्टी करने की योजना बनाते है और जोंकी जाते है। रास्ते मे किन्नर रिया उर्फ राकेश मिलता है जो मीरा के कहने पर इंज्वाय करने उसके घर साथ में जाता है। जोकी जाते समय 5 पाव देशी शराब व डेढ किलो मछली खरीदके मीरा के घर पहुंचे जिसे तन्नू बनाई। चारो मिलकर शराब के साथ मछली खाए है जमके पार्टी मनाते है। इसके बाद तन्नू रिया से पूछती है कि तुम्हारा गुरू कौन है किन्नर समाज में गुरू चेला प्रथा चलता है। जिसके तहत चेला गुरू को सालाना 10000 रूपये एवं मासिक 2000 रूपये देता है। तुम मुझे अपना गुरू बनाओ नही तो तुम्हे मांगने खाने नही दुंगी। इस पर रिया बोलती है कि न मेरा कोई गुरू है और न मै किसी का चेला हूं… मै अपना गुरू /चेला स्वयं हूं… न मै किसी से लेता हू और न किसी को देता हूं। इसके बाद दोनो के बीच विवाद होने लगा। मीरा और वर्षा शांत रहने समझाईश दिए लेकिन नही माने। तन्नू बोली तुम तालापारा में मांग खाकर दिखाओ तुम्हे बताती हू… तुम चलो मेरे गुरू राजा के पास… तुम्हे बताती हूं… तब रिया बोली की चलो…. मुझे क्या कर लोगे… ज्यादा से ज्यादा दो चार झापड मार लोगे…. कहकर दोनो पैदल जोकी से तालापारा जाने के लिए निकल गए। इस बीच मिरा और वर्षा दोनो को खोजने निकले लेकिन दोनो नही मिले। तन्नू के फोन पर कई बार काल कि किन्तु संपर्क नही हुआ। पूछताछ में रिया ने पुलिस को बताया कि गुरू चेला विवाद के कारण एन एच 130 दलदलिहापारा बस स्टाप के पास गला दबाकर तन्नू खान को मार दिया। उसकी निशान देही पर मृतक तन्नू खान का मोबाईल, चप्पल, चार्जर आदि बरामद किया गया है। आरोपी के विरूद्ध सबूत पाए जाने पर विविधवत गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया।
नाम आरोपीगण – रिया उर्फ राकेश (किन्नर) पिता परमेश्वर धु्रव उम्र 24 वर्ष साकिन सेमरचुवा बरेला थाना जरहागांव जिला मुंगेली, हामु जोकी ओवर ब्रिज थाना सकरी जिला बिलासपुर
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