प्रदेश की 170 बसों की परमिट रद्द, ब्लैक लिस्ट भी किया गया, बसों को चलाने पर होगी 6 महीने की सजा

रायपुर। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने और नियम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले बस संचालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने प्रदेश चलने वाली 170 बसों के परमिट निरस्त कर दिए है। यही नहीं उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। यदि ये बसें सड़कों में दिखी 10 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा और 6 महीने के लिए जेल भी भेजा जायेगा। जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में लगभग 12 हजार बसें चलती हैं। इनमें 4,500 यात्री बसें और 6,500 स्कूल बसें है। लगभग 1,000 ऑल इंडिया टूरिस्ट एवं निजी श्रेणी की बसें हैं। परिवहन विभाग को लगातार नियमों के उल्लंघन की शिकायतें और जानकारी मिल रही थी। यही कारण है कि परिवहन विभाग ने जुलाई से सितंबर तक 3 महीने तक विशेष जांच अभियान चलाया था। इस जांच अभियान में सैकड़ों बसों में GPS नहीं लगी है थी तो कई बसों में पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाओं की कमी पाई गई थी। कई बसों में GPS लगा था लेकिन चालू नहीं था। विभाग ने शुरुआत में 300 बस संचालकों को नोटिस देकर 15 दिन के अंदर GPS लगाने और पैनिक बटन लगाने के निर्देश दिए थे। इनमें से 140 बस संचालकों ने GPS और पैनिक बटन जैसी जरूरी डिवाइस लगवा ली, लेकिन 170 बस संचालकों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। इसी कारण परिवहन विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन विभाग के अनुसार जिन 170 बसों के परमिट निरस्त किए गए हैं, उन्हें संबंधित परमिट के आधार पर संचालन की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई संचालक इन बसों को नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क पर चलाता पाया गया तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना वैध परमिट बस संचालित करने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत 6 महीने की सजा दी जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार पैनिक बटन सक्रिय होने पर कंट्रोल रूम तक आपात सूचना और वाहन की लोकेशन पहुंचाने की व्यवस्था रहती है। इससे संबंधित एजेंसियों को वाहन की स्थिति का पता लगाने और सहायता पहुंचाने में आसानी होती है। इसी तरह GST के माध्यम से यह निगरानी की जा सकती है कि बस निर्धारित मार्ग और परमिट की शर्तों के अनुसार संचालित हो रही है या नहीं।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर +919406157580
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