रायपुर। प्रदेश की सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो नए दिशा-निर्देश जारी किए है उसमें संक्रमित लोगों को तालाब का उपयोग नही करने के निर्देश दिए है। इसके अलावा हर तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कोरोना संक्रमण का अभी हम दूसरी लहर का सामना कर रहे है। इस बीच केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीसरी लहर भी आने की चेतावनी जारी कर दिया है। यही कारण है प्रदेश की सरकारों ने तीसरी लहर का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 मैं को नया दिशा निर्देश जारी किए है। जिसमे ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण रोकने के लिए कोरोना संक्रमित लोगों को तालाब का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे लोगों होम आइसोलेशन के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजनों के संबंध में सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश आज जारी कर दिए है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण हेतु शादियों में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा तथा अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों के संबंध में धार्मिक गुरूओं, प्रमुखों से भी अपील की गई है कि वे लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़भाड़ न करने तथा पूजा व अन्य आयोजन अपने-अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के द्वारा आईसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय-समय पर जांच की जाए। उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि संक्रमण आगे न फैले।

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