बिलासपुर। गाय का बछड़ा काटने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ईद के दिन अपने घर मे गाय के बछड़े को काटकर खाया और दूसरों को भी खिलाया था। हालांकि सरकंडा पुलिस मांस खाने और खिलाने की बात पर मौन है।

पिछले तीन-चार दिनों से सरकंडा क्षेत्र में गौ हत्या का मामला सुर्खियों में था। लेकिन पुलिस इस घटना को मानने के लिए तैयार नही थी। जब चिगराजपारा निवासी राम सिंह ठाकुर ने थाने में लिखित शिकायत की तो पुलिस आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर हरकत में आई और आला अधिकारियों को घटना की जानकारी देने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। पतासाजी के दौरान दौरान सूचना मिली कि आरोपी शेख कासिम खान मसानगंज क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहां छिपा है। सूचना के आधार पर तत्काल सरकंडा पुलिस की टीम बताये गये पते पर जाकर घेराबंदी की। आरोपी शेख कासिम खान पुलिस को देखकर पीछे के रास्ते से दीवर फांदकर भाग रहा था जिसे पुलिस की टीम ने दौडाकर पकड़ा। घटना के संबंध मे पुछताछ करने पर आरोपी पहले पुलिस टीम को गुमराह करता रहा, जब कड़ाई से पुछताछ की गई तो आरोपी शेख कासिम खान ने जुर्म स्वीकार करते हुये अपने साथी सोनू कॅवट निवास चांटीडीह के साथ मिलकर गौ हत्या का अपराध करना स्वीकार कर लिया। बाद पुछताछ के आरोपी शेख कासिम खान के निशानदेही पर दुसरे आरोपी सोनू केंवट को पुलिस ने घेराबंदी कर ईरानी मोहल्ला से पकड़ लिया। पुछताछ पर आरोपियो ने बताया कि 14 मई को रात में मुरुम खदान अटल आवास में आरोपी शेख कासिम खान के कमरे में दोनों आरोपियो ने मिलकर गौ वंश बछडे का गला रेतकर हत्या की और पकडे जाने के डर से शव को काटकर स्कूटी मेस्ट्रो क्रमांक CG10X 4178 मे लोड करके अलग अलग स्थान में छिपाकर भाग गये थे। आरोपियों के निशानदेही पर मुरुम खदान तालाब के पास, अशोक नगर चौक के पास से मृत बछडे का क्षत विक्षत शव बरामद किया गया है और आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त औजार (चापड) तथा स्कूटी कमांक CG10X 4178 को जप्त कर लिया गया है। दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
पुलिस केवल गाय काटने की बात स्वीकार कर रही है। लेकिन शिकायत करने वालों और आसपास के लोगों का कहना है बछड़े को काटने के बाद उसका मांस भी कहय गया है। यही नहीं बहुत से लोगों में गौ मांस बांटा गया। इस बात को लेकर गौ सेवकों में न केवल आक्रोश है बल्कि पुलिस पर तथ्य छुपाने के आरोप भी लग रहे है।
नाम आरोपीः 1. शेख अब्दुल कासिम पिता सैफ अब्दुल हनीफ उम्र 25 साल साकिन अटल आवास अशोक नगर सरकंडा
2. सोनू केंवट पिता दल्लू केंवट उम्र 45 साल सा० चांटीडीह मेलापारा सरकंडा।
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