बिलासपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सारांश मित्तर ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव के लिए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रविवार को संपूर्ण लाॅकडाउन में छूट प्रदान की है। अब ब्यापारी रविवार को भी दुकान खोल सकेंगे। इसके दो दिन पहले ही कलेक्टर ने वैवाहिक कार्यक्रमों में धुमाल, ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी के उपयोग हेतु शर्ताें के साथ अनुमति प्रदान की थी।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एंव अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी एवं बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय में रात 8 बजे तक तथा रविवार को केवल दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे। ब्यूटी पार्लर एवं सैलून रविवार को रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। प्रत्येक रविवार को दोपहर 2 बजे के पश्चात सम्पूर्ण व्यवसायिक गतिविधियां बन्द रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेसियां, पीडीएस एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में दुग्ध, फल, सब्जी, न्यूज पेपर, पेट शाॅप, होटलों, रेस्टोरेण्ट्स से होम डिलिवरी, ब्यूटी पार्लर, सैलून तथा केवल विवाह प्रयोजन हेतु मैरिज हाॅल व होटल, रेस्टोरेण्ट्स के संचालन की अनुमति होगी। विवाह प्रयोजन हेतु इन हाउस डाइनिंग की सुविधा सहित मैरिज हाॅल व होटल, रेस्टोरेण्ट्स रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे।
दो दिन पहले ही कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर वैवाहिक कार्यक्रमों में धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड वालों को बैंड बजाने की छूट दी थी। आदेश के अनुसार बैंड पार्टी में बजाने वालों की संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी में केवल बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी। साउण्ड बाॅक्स जिनका पी.एम.पी.ओ. 200 वाॅट से अधिक न हो को ही बजाने की अनुमति होगी। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जाएगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम रात्रि 10 बजे तक के लिए मान्य होगी। जिस क्षेत्र में धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाया जाएगा उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को सूचना देनी होगी। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार या राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सैनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर या 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाते समय एन.टी.ए. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यदि इन शर्ताें का उल्लंघन करना पाया जाता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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