पांच राइस मिलों से 35 हजार क्विंटल धान और 9 हजार क्विंटल चावल जब्त, धान उठाने के सालभर बाद भी नहीं कर रहे थे मिलिंग

रायपुर। संग्रहण केंद्र और समितियों से धान का उठाव करने के सालभर बाद चावल जमा नही करने पर खाद्य विभाग राइस मिलरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस कार्यवाही में 34 हकार 647 क्विन्टल धान औऱ 9 हजार 693 क्विन्टल चावल जप्त किया है। विभाग के अधिकारियों ने राइस मिल संचालकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चाँवल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का प्रकरण दर्ज कर लिया है।

खाद्य नियंत्रक रायपुर ने बताया कि जिले के 83 राइस मिलर्स द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का उठाव करने के बाद नागरिक आपूर्ति निगम में चाँवल जमा नही किया था। कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार ने खाद्य विभाग को ऐसे मिलरों के लहिलाफ़ करवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश के परिपालन में खाद्य विभाग की टीम ने 5 राइसमिल के विरुद्ध कार्यवाही की है। विभाग की टीम ने कान्हा राइस इंडस्ट्री आरंग, सालासर बाला जी राइस एग्रोटेक आरंग, हनुमान राइस इंडस्ट्री खरोरा, जनता राइस मिल खरोरा औऱ गिरधर गोपाल राइस इंडस्ट्री नयापारा में जांच करने पर पाया कि इनके द्वारा 2020-21में समर्थन मूल्य का धान उठा लेने के बाद चाँवल जमा नही किया गया है।। शासन का धान उठाने के बाद मिलर्स को शीघ्र चाँवल जमा करने के निर्देश का पालन नहीं किया गया। जिसके कारण खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कान्हा राइस इंडस्ट्री आरंग से 2 हजार 369 क्विन्टल धान औऱ 1 हजार 528 क्विन्टल चावल, सालासर बाला जी एग्रोटेक आरंग से 2 हजार 060 क्विन्टल धान औऱ 5 हजार 400 क्विंटल चावल, हनुमान राइस इंडस्ट्री से 3 हजार 840 क्विंटल धान औऱ 1 हजार 765 क्विन्टल चावल, जनता राइस मिल खरोरा से 5 हजार 050 क्विन्टल धान और 1000 क्विन्टल चाँवल औऱ गिरधर गोपाल राइस इंडस्ट्री नयापारा से 18 हकार 880 क्विन्टल धान जप्त कर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग (चाँवल उपार्जन) आदेश 2016 के धाराओं के उल्लंघन किये जाने का प्रकरण बनाया है। खाद्य विभाग की टीम में प्रभारी खाद्य नियंत्रक संजय दुबे, खाद्य निरीक्षक संजय कौशिक, संदीप शर्मा, स्वाति दीवान, सोनल चंद्राकर, सुचित्रा कश्यप रीना साहू थे। कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार ने सभी अरवा मिलर्स को एक सप्ताह के भीतर कस्टम मिलिंग का चाँवल जमा करने का निर्देश दिया है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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