बिलासपुर। मैग्नेटो मॉल के निर्माण को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम और राज्य सरकार को नोटिस जारीकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया है कि मैग्नेटो मॉल का निर्माण तालाब के ऊपर बनाया गया है। प्राकृतिक जलस्रोत को बंद करना अपराध है।
शहर के सबसे बड़े मैग्नेटो माल के तालाब पर बने होने के मामले में लगी याचिका पर हाईकोर्ट सख्त नजर आया है , तालाब पर बने माल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने शासन और नगर निगम बिलासपुर से जवाब तालाब किया है दो हप्ते में मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।राजनीतिक रसूख रखने वालों से जुड़ा मैग्नेटो माल तालाब पर बना है मामले रोहित राठौर ने यचिका लगाई है। अधिवक्ता अर्जित तिवारी ने इसमे पक्ष रखा है। याचिका में में कहा गया गया है कि किसी भी जल स्रोत पर निर्माण नही किया जा सकता न उसके स्वरूप को बिगड़ा जा सकता है। और मैग्नेटो माल तालाब पर बना दिया गया है इससे वाटर लेबल नीचे गया और नैसर्गिक स्रोत को पाट कर माल बना दिया गया जो पूर्णतः गलत है जलस्रोत जनउपयोगी और जनहित के लिये होता है ऐसे में किसी तालाब को पाट कर माल बनानां गलत है। मामले में शासन और नगर निगम से जवाब तलब किया गया है। मामला 2005 से 2007 के बीच का है संजय अग्रवाल एसडीएम हुआ करते थे।
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