बिलासपुर। कोर्ट ने नाबालिग बच्चे को बाइक देने का आरोपी मानते हुए पांच हजार रुपए का जुर्माना किया है। ट्रेफिक पुलिस ने पुराना बस स्टैंड के पास एक नाबालिग बच्चे को मोटरसाइकल में फर्राटा भरते हुए पकड़ा था और मामला सीधे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था।
अब नाबालिग लड़के-लड़कियां बाइक व स्कूटी चलाते पकड़े जाएंगे तो उनके अलावा उनके पिता के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में बालक व उसके पिता के खिलाफ पहली बार कार्रवाई की है। कोर्ट ने बालक के पिता को पांच हजार स्र्पये अर्थदंड दिया है। मामले में बच्चे के खिलाफ भी बाल न्यायालय में मामला पेश किया जाएगा। एसपी दीपक झा ने पिछले दिनों यातायात पुलिस की समीक्षा बैठक ली थी। इस दौरान उन्होंने नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी निर्देश के तहत 17 अगस्त को ट्रैफिक पुलिस ने पुराना बस स्टैंड के पास 16 वर्षीय किशोर को बाइक में फर्राटा मारते पकड़ लिया। प्रकरण में एडिशनल एसपी ट्रैफिक रोहित बघेल ने नाबालिग के साथ ही उसके अभिभावक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान पंचनामा कार्रवाई के बाद पुलिस ने बालक के साथ ही उसके पिता राजेन्द्र अरोरा सिंधी कालोनी निवासी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए कोर्ट प्रकरण तैयार किया। बुधवार को इस मामले में पुलिस ने न्यायालय में मामला पेश किया। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जानबूझकर नाबालिग को बाइक देने के लिए पिता को दोषी माना है। कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/18 के तहत पिता को पांच हजार स्र्पये अर्थदंड दिया है। एएसपी बघेल ने बताया कि इस प्रकरण में 16 वर्षीय किशोर के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के प्रविधान के अनुसार बाल न्यायालय में इस्तागाशा पेश करेगी।
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