निलंबित IPS जीपी सिंह को शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, लेकिन करना होगा जांच में सहयोग

नई दिल्ली। राजद्रोह के आरोपी निलंबित IPS जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के आधार राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया है लेकिन जांच में उन्हें सहयोग करने के लिए भी कहा है।

अवैध संपत्ति और राजद्रोह के आरोप झेल रहे छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS गुरजिंदर पाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री सिंह को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि एसीबी ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी जीपी सिंह तथा उनके निकट संबंधियों के ठिकानों पर इस महीने की एक से तीन तारीख तक छापे की कार्रवाई की थी। एसीबी के अनुसार छापे के दौरान सिंह और उनके संबंधियों से लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति की जानकारी मिली है।एसीबी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया है। बाद में पुलिस ने सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एसीबी ने जब सिंह के निवास और उनके निकट संबंधियों के स्थानों पर छापे की कार्रवाई की तब उन्हें वहां कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, जिसके आधार पर सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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