बिलासपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग करने कहा गया है। दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नया वर्ष, क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है।
दीपावली पर्व में पटाखा फोड़ने की अवधि रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा में प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरू पर्व में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, नया वर्ष एवं क्रिसमस में रात्रि 11.55 बजे से रात्रि 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है।
कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों का बहुतयात में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। अतएव उच्चतम न्यायालय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में उल्लेखित आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सारांश मित्तर ने दीपावली, छठ पूजा गुरू पर्व, नया वर्ष एवं क्रिसमस में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेशों का पालन करने की अपील जिले के समस्त नागरिकों से की है।
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