रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाऊस में प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण में मतदाताओं से आधार डाटा संग्रह कर मतदाता सूची के डाटा से जोड़ने, प्रमाणीकरण के लिए अधिनियम-नियमों एवं प्रपत्रों में संशोधन तथा मतदाताओं का नाम निर्धारित चार अर्हता तिथि में मतदाता सूची में जोड़ने के संबंध में जानकारी दी जा रही है।
छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी. दयानंद ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का आयोजन मतदाता फोटो पहचान पत्र को नए सुरक्षा मानकों के साथ जारी करने तथा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 हेतु सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, प्रत्येक विधानसभा के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एक जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं सहायक प्रोग्रामर के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
छत्तीसगढ़ के निर्वाचन पदाधिकारी श्री दयानंद ने बताया कि आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन की सफलता मतदाता सूची की गुणवत्ता एवं मतदाता के सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने एवं मृत मतदाताओं का नाम काटने का कार्य को सावधानीपूर्वक करने के लिए के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आयोग के निर्देशों की जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने मतदाताओं से आधार नंबर प्राप्त किए जाने हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि आधार नंबर का संकलन मतदाताओं की ओर से स्वैच्छिक प्राप्त किया जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स यू. एस. अग्रवाल, सुश्री भारती चंद्राकर, संदीप ठाकुर, एम.आर. सावंत सहित विपिन मांझी, डॉ के.आर. आर. सिंह, विनय अग्रवाल और रुपेश वर्मा उपस्थित थे।
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