बिलासपुर में भी धारा 144 लागू, नाइट कर्फ्यू भी, कलेक्टर ने जारी किए आदेश, आदेश के उलंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर। प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू होने और नाइट कर्फ्यू लगने के बाद बिलासपुर जिले में भी धारा 144 लागू कर दिया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कलेक्टर सारांश मित्तर ने इस संबंध में देरशाम आदेश जारी कर दिए है।

जारी आदेश के अनुसार सभी तरह के सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। वैवाहिक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग और अंत्येष्टि में 50 से अधिक लोग शामिल नही हो सकेंगे। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है जो सुबह 10 बजे तक जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे है। अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। इनमें रायगढ़, बलौदाबाजार, धमतरी, दुर्ग, कवर्धा और कोरिया जिला भी शामिल है। इन जिलों के कलेक्टरों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इन सभी जिलों में सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम, मैरिज हाल एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। इन जिलों के कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अन्य राज्यों से आने वालों का 72 घंटों का RTPCR जांच रिपोर्ट रिपोर्ट दिखाना होगा। इसके साथ ही विदेश से आने वालों को स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देनी होगी । इसके अलावा सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया गया। सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोग, अंत्येष्टि में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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