तहसीलदार ने जब्त किया 210 बोरा धान, किसान कह रहा मिल जा रहा था, मिलर कह रहा कोई सौदा नहीं हुआ…

बिलासपुर। सीपत के अतिरिक्त तहसीलदार ने मटियारी से दो ट्रेक्टर धान जब्त किया है। धान के मालिक का कहना है कि वह मित्तल राइस मिल में उसे बेचने जा रहे थे जबकि राइस मिल के संचालक किसान से ऐसी कोई सौदा होने की बात से इनकार कर रहा है। फिलहाल धान को जब्त कर लिया गया है।

शनिवार की सुबह सीपत के अतिरिक्त तहसीलदार शशिभूषण सोनी को मटियारी के पास धान के बोरों से भरे दो ट्रेक्टर एक साथ जाते नजर आये। बिलासपुर की जा रहे दोनों ट्रैक्टरों के चालकों ने पूछताछ में बताया धान कौव्वाताल निवासी राजकुमार साहू का है। जब तहसीलदार ने पूछा कि धान को कहां ले जा रहे हो तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नही मिला। जिसके बाद तहसीलदार ने दोनों ट्रैक्टरों को तहसील कार्यालय में खड़ा करा दिया।

मौके पर धान मालिकों को बुलाया गया। धान मालिक हंसराम पटेल और राजकुमार साहू ने बताया कि धान उनका ही है, जिसे वे मटियारी (पंधी) स्थित मित्तल राइस मिल में बेचने जा रहे थे। इधर जब मित्तल राइस मिल के मालिक को बुलाकर पूछा गया तो उसने सिरे से नकार दिया कि धान उसके यहां जा रहा था। इसके बाद तहसीलदार ने मंडी पर्ची के साथ वैध दस्तावेज मांगा। लेकिन दोनों ग्रामीणों ने धान से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त तहसीलदार ने मंडी अधिनियम के उल्लंघन के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए 210 बोरा (लगभग 84 क्विंटल) धान को जब्त कर लिया। इस धान को थाना सीपत के अभिरक्षा में देकर मंडी निरीक्षक शुभम कुमार सोनी को मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

नियम के मुताबिक किसान अपना धान सीधे राइस मिलर को बेच सकता है मगर उसे इसके लिए मंडी में जाकर टैक्स पटाने के बाद पर्ची लेनी होगी, तभी वह अपना धान मिलर को देने जा सकेगा। वहीं मिलर को धान अपने गोदाम की क्षमता के मुताबिक ही रखने की बाध्यता होगी। ऐसे में किसान और राइस मिलर चोरी छिपे धान का लेनदेन कर लिया करते हैं, मगर इस तरह की चोरी पकड़ी गई, और धान को जब्त कर लिया गया।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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