स्कूल, कालेज, मॉल, आंगनबाडी, पुस्तकालय सब खुलेंगे, कोरोना को लेकर लगाए गए सारे प्रतिबंध हटाए गए, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

बिलासपुर। कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने आज मंथन सभाकक्ष में समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में चर्चा के दौरान उन्होंने जिले में घटते कोविड पाजिटिविटी दर को देखते हुए जिले में संचालित स्कूलों और विभिन्न संस्थाओं को खोलने के निर्देश दिए। जारी निर्देश के अनुसार जिले में अब सभी स्कूलों, प्ले स्कूलों, आंगनबाड़ी तथा पुस्तकालयों के संचालन को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। उक्त संस्थाओं के संचालन में कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जिले में पिछले सप्ताह से कोविड पाजिटिविटी दर 4 प्रतिशत से कम रही है तथा बच्चों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित न हो। इसे देखते हुए कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने उक्त निर्देश जारी किए। कलेक्टर डॉ. मित्तर ने कहा कि जिले के सभी स्कूलों में अभियान चलाकर बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिलासपुर जिले में आम जनता के सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं। उपरोक्त आदेश में निम्नानुसार कण्डिकाओं में संशोधन किए जाते हैं कण्डिका 4 एवं 18 को शिथिल करते हुए सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल एवं अन्य सामूहिक आयोजनों को प्रतिबंध से मुक्त किया जाता है। ऐसे आयोजन कोविड 19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकाल जैसे मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना तथा सैनेटाईजर के उपयोग आदि के साथ किए जा सकेंगे। कण्डिका 6 में आंशिक संशोधन करते हुए जिले अंतर्गत सभी माल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, टॉकिज, थियेटर, ऑडिटोरियम, होटल, रेस्टोरेन्ट्स, मैरिज हाल एवं अन्य आयोजन स्थलों के संचालन के संबंध में इनकी एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किये जाने की बाध्यता समाप्त की जाती है। ऐसे स्थलों के संचालन कोविड 19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकाल जैसे मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना तथा सैनेटाईजर के उपयोग आदि के साथ किए जा सकेंगे। कण्डिका 9 एवं 11 को शिथिल करते हुए जिले अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यालयों प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी तथा पुस्तकालयों के संचालन को प्रतिबंध से मुक्त किया जाता है। यह संचालन कोविड 19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकाल जैसे- मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना तथा सैनेटाईजर के उपयोग आदि के साथ किए जा सकेंगे। उपरोक्त आदेश में समय-समय पर दी गई छूट के अतिरिक्त आदेश के शेष अंश एवं शर्ते यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जिले में अब सामाजिक, धार्मिक, खेल एवं अन्य गतिविधियों को भी प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। अब जिले में संचालित शॉपिंग मॉल, होलसेल दुकानें, थियेटर, मैरेज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट सभी चीजें अपनी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगी। अब इन स्थलों के एक तिहाई क्षमता के साथ संचालन की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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