बिलासपुर। 18 माह से नाबालिग बालिका का अपहरण कर कैद करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग बालिका को माता पिता से बातचीत व मुलाकात करने भी नही देता था।
24 मार्च को पीडिता थाना में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम भरवीडीह निवासी विश्वकांत कमल उर्फ़ नानू से 2 साल पहले जान पहचान हुई थी। विश्वकांत कमल ने पीडिता को पंसद करता हूं तथा तुमसे शादी करूंगा कहकर बहला फुसला कर भगाकर अपने घर ले गया। वह आरोपी महिला से तुम मेरी पत्नी हो कहकर शारीरिक शोषण करता रहा तथा आरोपी के पिता रघुवीर कमल
माता चमेली बाई ने शिकायत में कहा कि आरोपी यह जानते हुये कि बालिका का उम्र18 वर्ष से कम हैं नाबालिग को अपने घर में रखकर मारपीट करता था और शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करता है। कही बाहर जाने आने व किसी से बातचीत करने नहीं देता था। शिकायत पर तत्काल प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर कार्यवाही में लिया गया। इसी बीच आरोपियों से बचकर किसी तरह पीडिता थाना रतनपुर पहुची तथा अपने साथ घटित घटना को विस्तार से बताया। तब रतनपुर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपीयो के पते पर दबिश देकर गिरफतार किया गया है। बयान दर्ज करने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा – 363,366,342,323,376(2)(n) भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
00 गिरफतार आरोपीगण
1. विश्वकांत कमल पिता रघुवीर कमल उम्र 21 साल पता भरवीडीह रतनपुर थाना रतनपुर,
2. रघुवीर कमल पिता शनि राम उम्र 45 साल पता भरवीडीह रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर,
3. श्रीमती चमेली पति रघुवीर कमल उम्र 42 साल पता भरवीडीह थाना रतनपुर जिला बिलासपुर
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