बिलासपुर। बलराज पेट्रोल पंप की लाइसेंस बहाली को लेकर फूड विभाग के अधिकारी लगातार आरोपों से घिरते जा रहे है। शिकायतकर्ता ने एक बार फिर से कलेक्टर को आवेदन देते हुए तथ्यों को छिपाकर लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप लगाया है।
शिकायतकर्ता मो. तारीख ने वलराज सर्विस सेंटर लिंक रोड बिलासपुर का लाइसेंस वर्तमान भागीदारों रोमा वाधवानी, रोहन खड़िया, मनीष खुशलानी के द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किया गया है। भागीदारों ने कई तथ्यों को छुपाते हुए लाइसेंस प्राप्त किया है। जिसमे (1) 26 जून 2015 को तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर और खाद नियंत्रक के द्वारा लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया गया था। ( 2 ) 08 अगस्त 2015 कलेक्टर के द्वारा लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया है। ( 3 ) उच्च न्यायलय बिलासपुर ने WPC No. 1228 of 2015 अपने जजमेंट में 13 दिसंबर 2015 को लाइसेंस से सम्बन्धित कलेक्टर बिलसपुर को Direction दिया था जिसे वर्तमान के नए डीलर के द्वारा छुपाया गया है। ( 4 ) खुद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में affidavit देते ह q . WPC No. 1228/2015 मे लाइसेंस निरस्त को सही करार दिया है। ( 5 ) भू स्वामी देवी दास वाधवानी, शिरीन वाधवानी, राम खड़िया, मनीष खुशलानी के द्वारा कुल 2250 sf फिट जमीन में केवल 4900 5f फिट जमीन को लीज अग्रीमेंट करने का निवेदन HPCL को दिनांक 08/02/2018 एवम 13/03/2018 को किया गया था परंतु आज दिनांक तक यह लीज अग्रीमेंट निष्पादित नहीं हो सका है। जिस 4900 5f फिट जमीन को HPCL को लीज पर देने कि बात कर रहे वह जमीन तो पहले से ही bank of baroda मंगला ब्रांच बिलासपुर में घर बनने के लिए देवी दास वाधवानी और शिरीन वाधवानी के द्वारा मॉडगेज रखी जा चुकी है। ( 6 ) यह कैसे संभव हो सकता है कि एक ही जमीन को HPCL को लीज में भी दे रहे हैं और दूसरी ओर उसी जमीन में घर बनने के लिए लोन भी ले कर रखे हुए है। ( 7 ) यह की भवन के प्रयोजन के लिए नगर पालिका नंजूल के पट्टे कि अवधि 30 जून 2020 को ही समाप्त हो गया है और आज दिनांक तक इस जमीन के पट्टे का नवीनीकरण नहीं हो सका है। पूर्व में जो लाईसेंस निरस्त किया गया था वह HPCL और भू स्वामी के बीच वैध लीज अग्रीमेंट निष्पादित नहीं होने के कारण निरस्त किया गया था यह स्तिथि आज भी विद्यमान है। चुकी HPCL और भू स्वामी के बीच आज दिनांक तक कोई भी लीज से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई भी अग्रीमेंट निष्पादित नहीं हुवा है तथा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी गंभीर विषयों को जान बूझ कर छुपाते हुवे अवैध तरीके से लाईसेंस को प्राप्त किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तुरत वालराज सर्विस सेंटर के लाइसेंस को निरस्त करते हुए पम्प संचालक के विरुद्ध कारवाही करते हुए लाइसेंस को निरस्त करने की कारवाही करते हुए पम्प को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए।
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