शहर में रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, उलंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

बिलासपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने शहर के अंदर रैली, जुलूस, धरना एवं विरोध प्रदर्शन के लिए शहर के कुछ मार्गाें पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध कलेक्ट्रेट, कमिश्नर कार्यालय, न्यायालय परिसर के आसपास भी यह आदेश प्रभावी रहेगा।
जारी आदेशानुसार बिलासपुर शहर अंतर्गत रैली, जुलूस, लोगों द्वारा मुख्य मार्ग, बाजार से निकाले जाने पर आए दिन आवागमन की असुविधा के साथ साथ कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी रहती है। शहर के भीतर आवागन एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से नेहरू चौक से लेकर देवकीनंदन स्कूल, सदर बाजार, गोलबाजार, जवाली पुल चौक होते हुए गांधी चौक तक, मुंगेली नाका से नेहरू चौक तक, नेहरू चौक को धरना प्रदर्शन हेतु, नेहरू चौक से लेकर जरहाभाठा मंदिर चौक तक, नेहरू चौक से लेकर महामाया चौक, पुराना अरपा पुल से होते हुए देवकीनदंन चौक तक, पुराना बस स्टेण्ड से तेलीपारा होते हुए कोतवाली चौक तक, पुराना बस स्टेण्ड से शिव टाकीज चौक होते हुए गांधी चौक तक के मार्गाें को प्रतिबंधित किया गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रैली, शोभयात्रा, जुलूस, अन्य प्रकार के प्रदर्शन, धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत आदेश तिथि से आगामी 2 माह तक के लिए प्रभावशील रहेगा।
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इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में भी रैली, जुलूस, धरना एवं विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ परिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, संभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय परिसर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर, सिम्स एवं जिला अस्पताल के 100 मीटर की परिधि को सरंक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए रैली, जुलूस, धरना विरोध प्रदर्शन आदि को प्रतिबंधित किया है। यदि कोई प्रतिबंधित गतिविधि इन क्षेत्रों में की जाती है तो अधिनियम की धारा 26(3) एवं (4) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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