गुरुर नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लगी रोक हटी, अध्यक्ष की याचिका भी खारिज

बिलासपुर। गुरुर नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लगी रोक को उच्च न्यायालय ने हटा दिया है और अध्यक्ष टिकेश्वर साहू की रिट याचिका को भी खारिज कर दिया है। पार्षदों ने 9 फरवरी 2022 को नगर पंचायत गुरुर के अध्यक्ष टिकेश्वर साहू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था। पार्षदों के आवेदन पर कलेक्टर ने 25 फरवरी 22 को नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आदेश दिया और 11 मार्च 22 की तिथि निर्धारित की। लेकिन इस बीच नगर पंचायत अध्यक्ष टिकेश्वरी साहू छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर कलेक्टर के आदेश दिनांक 25. 2.22 के विरुद्ध स्टे प्राप्त कर लिया। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों की ओर से अधिवक्ता प्रतीक शर्मा ने पैरवी करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को बताया कि अध्यक्ष की याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के डबल बेंच द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार खारिज होने योग्य है। जिसे स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज दिनांक 3. 12.22 को अध्यक्ष टिकेश्वर साहू की याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया। डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में यह निर्धारित किया था कि यदि कलेक्टर के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन में लगाए गए आरोप की जांच करवाई जाती है तो वह गलत है साथ ही साथ यह भी निर्धारित किया था कि यदि 1/6 पार्षद आवेदन देते हैं no-confidence के लिए तो कलेक्टर के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन की मीटिंग बुलाने के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

Author Profile

नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *