बिलासपुर। षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगला में अवैध प्लाटिंग करने के आरोपी बिल्डर की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया है।
नगर निगम के भवन अधिकारी ने धुरीपारा मंगला निवासी गोपाल कश्यप के खिलाफ मंगला के खसरा नंबर 625 एवं 624/2 के तीन एकड़ भूमि में अवैध प्लाटिंग कर छोटे छोटे प्लाट निकाल कर बेचने की सिविल लाइन थाना में शिकायत की है। शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने धारा 292 ग 2 नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने गोपाल कश्यप ने अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया था। आवेदन में शिकायत को झूठी व गलत बताया गया। इस आधार पर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की गई थी। आवेदन पर षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायालय ने विवेचना के प्राम्भिक स्तर में होने तथा अवैध प्लाटिंग व इसके बाद होने वाले दुष्परिणाम को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त किया है।
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