बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी को साथ नही भेजने पर ससुर की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालयीन सूत्र के अनुसार तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बीजा निवासी आरोपी भुवनेश्वर तांडे पिता डमरू की 8-10 वर्ष पूर्व मृतक मंडल दिनकर की पुत्री गोगली के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद मारपीट किये जाने पर गोगली अपने पिता के घर रह रही थी। 16 जुलाई 2018 को आरोपी अपने रिश्तेदारों के साथ पत्नी को लेने के लिए गांव आया था। ससुर मंडल दिनकर ने मारपीट किये जाने कारण बेटी को साथ भेजने से मना कर दिया। शाम बजे वह चला गया था। रात को खाना खाने के बाद मंडल परछी में एव गोगली अंदर सोई थी। रात 12 बजे आरोपी सब्बल लेकर आया एवं परछी में सोए अपने ससुर पर ताबड़ तोड़ हमला कर दिया। हल्ला सुनकर गोगली उठ गई। डर के कारण वह दरवाजा नही खोली व बचाव के लिए हल्ला की। इसके बाद आरोपी चला गया। सुबह गोगली दरवाजा खोलकर बाहर आई एवं पड़ोसी व रिश्तेदारों को जानकारी दी। तखतपुर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सभी पक्षो को सुनने के बाद न्यायालय ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास व 500 रु अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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