बिलासपुर। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की दिशा-निर्देशों का जिले में कड़ाई से पालन किया जायेगा। निर्धारित मानक एवं समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले डीजे एवं मैरिज पैलेस के लाईसेंस जब्त किये जाएंगे। सामग्री बरामद किये जाने के साथ प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी। कलेक्टर सौरभकुमार के निर्देश पर एडीएम आरए कुरूवंशी ने आज मंथन सभाकक्ष में मैरिज पैलेस एवं डीजे-धुमाल पार्टियों के संचालकों की बैठक लेकर इस आशय के सख्त निर्देश दिए। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कार्रवाई तेज करने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त निगरानी दल को फिर से सक्रिय कर दिया गया है।
एडीएम श्री कुरूवंशी ने बैठक में माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं पर्यावरण विभाग के नियम-कायदों की जानकारी देकर इनका अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है। उन्होंने बताया कि रात 10 बजे के बाद किसी भी हालत में डीजे अथवा अन्य कोई भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग की मनाही है। अन्य समयों में अलग-अलग जोन के लिए ध्वनि लिमिट की सीमा निर्धारित की गई है। इन नियमों का पालन करना होगा। बेहतर होगा की डीजे संचालक एवं मैरिज पैलेस अपने वाहन एवं भवनों में ध्वनि मापक यंत्र लगवा लें ताकि उन्हें जानकारी हो सके कि लिमिट का उल्लंधन नहीं हो रहा है। स्कूल, अस्पताल, कोर्ट एवं कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में शोरगुल करना ही नहीं है। ये साईलेंस जोन के अंतर्गत आते हैं। एसडीएम श्रीकांत वर्मा ने कहा कि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए शांत वातावरण एवं एकाग्रता की जरूरत होती है। इसलिए नियमों का कड़ाई से पालन सभी को करना होगा।
एडिशनल एसपी राजेन्द्र जायसवाल ने बताया कि नियम-कायदों को सभी जानते हैं। बेहतर होगा कि सभी पालन कर समाज में शांति का वातावरण बनाये रखने में मदद करें। नियमों को तोड़ने की होड़ से बाज आएं। आरटीओ श्री अमित बेक ने कहा कि डीजे वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जायेगी। नियमानुसार डिलर द्वारा अनुमोदित कराये गये वाहन में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। यह नियमों का उल्लंघन मानकर इस धारा के अंतर्गत भी वाहन का लाईसेंस रद्द किया जायेगा। एडिशनल कमिश्नर निगम जायसवाल ने भी कड़ी चेतावनी दी। मौजूद सभी डीजे एवं मैरिज पैलेस संचालकों ने ध्वनि प्रदूषण के संबंध में नियमों का पालन करने जिला प्रशासन को भरोसा दिया।
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