स्वास्थ मंत्री टी एस सिंहदेव हाईकोर्ट तलब, तालाब पाटकर जमीन बेचने का है आरोप, जवाब नहीं देने पर होगा एकतरफा फैसला

अम्बिकापुर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस में कहा है कि 11 अप्रैल को या तो स्वयं या फिर अधिवक्ता के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत करें। श्री सिंहदेव पर तालाब को पाटकर जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका पेश किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार तनु नीर समिति की ओर से स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव पर तलाब पाटकर जमीन बेचने के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। मामला शहर के मौलवी बांध के 52 एकड़ जमीन का है।
दरअसल, अम्बिकापुर शहर के बीच में सार्वजनिक शिव सागर (मौलवी बांध) तालाब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम पर है। इसका खसरा नं. 3467 रकबा 52.06 एकड़ का है। तरू नीर समिति ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में 20 मार्च को याचिका दायर की थी कि इस तालाब को टीएस सिंहदेव की ओर से पाट कर जल क्षेत्र को बंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं 128 व्यक्तियों को टुकड़ों-टुकड़ों में तालाब की भूमि को बेच रहे है।
इस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चन्द्रवंशी के बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए टीएस सिहंदेव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अपने नोटिस में कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री अपना जवाब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या फिर अपने वकील के माध्यम से 11 अप्रैल को प्रस्तुत करें। यदि आपकी ओर से 11 अप्रैल को अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो याचिका की सुनवाई करते हुए एकतरफा निर्णय लिया जाएगा।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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