बिलासपुर। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने पुरानी दुश्मनी में युवक के पेट मे चाकू घोप ने के आरोपी को दस वर्ष कैद व 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सूत्रों के अनुसार जरहाभाठा निवासी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी प्रभात साहू 28 सितंबर 2018 की रात 12.30 बजे अपने भाई दीपक साहू के साथ एक्टिवा में मगरपारा से इमली पारा जा रहा था। रास्ते मे जबड़ापारा निवासी आरोपी अवी श्रीवास्तव दो अपचारी बालको के साथ मिलकर बेल्ट, डंडा से मारपीट करने लगे। बड़ा भाई दीपक साहू बीच बचाव किया तो उसे भी मारने की धमकी दी। इसी बीच आरोपी जेब से चाकू निकालकर प्रभात साहू के पेट मे घोप दिया। सिविल लाइन पुलिस ने घायल की रिपोर्ट पर आरोपी अवी श्रीवास्तव व दो अपचारी बालको के खिलाफ धारा 307, 34 एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश किरण कुमार जांगड़े की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपी अवी श्रीवास्तव को धारा 307 में 10 वर्ष कैद 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 25 आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष कैद 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
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