पुलिस अभिरक्षा में ठगी के आरोपी की मौत, न्यायिक जांच के लिए लिखा पत्र, पुलिस की मुसीबत बढ़ी

बिलासपुर। तारबाहर पुलिस की अभिरक्षा में ठगी के एक आरोपी की मौत हो गई है। आरोपी के खिलाफ लगभग चार लाख रुपए ठगी करने के आरोप थे। जुर्म दर्ज होने के बाद से ही वह फरार चल रहा था। मंगलवार की रात में ही उसे रायपुर से गिरफ्तार करके लाए थे और बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार इस्कान सेंटर तारबाहर को कार और जमीन दान में दिलाने के नाम पर 3.80 लाख की ठगी करने की रिपोर्ट पर थाना तारबाहर में अपराध क्रमांक 207/22 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध किया गया था। ठगी करने वाले आरोपी श्याम मोदीकर पिता टी वी मोदीकर उम्र 55 वर्ष सा.बोडतरा मुंगेली, हाल मुकाम मोवा रायपुर को नोटिस देने पर भी उपस्थित नही हुआ। तब तारबाहर पुलिस को सूचना मिली की आरोपी रायपुर के तेलीबांधा में परिवार के साथ रह रहा है। तब तारबाहर पुलिस ने मंगलवार की रात दबिश देकर आरोपी को रायपुर से हिरासत में लिया और उसे लेकर देर रात तारबाहर थाने पहुंची। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की जामातलाशी में आपत्तिजनक टेबलेट विगोर 100 और अन्य टेबलेट तथा खाली रैपर मिले थे। 26/4/2023 की प्रातः लगभग 10:00 बजे आरोपी को चक्कर आने पर तत्काल जिला अस्पताल बिलासपुर इलाज हेतु ले जाया गया था। जिसे इलाज के दौरान मृत घोषित किया गया। मृत्यु की न्यायिक जांच कराने पत्र भेजा गया है। मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा की गई है। पोस्टमार्टम कार्यवाही तीन डॉक्टरों की संयुक्त टीम के द्वारा किया गया है। मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई है। पोस्टमार्टम परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने मृतक के शरीर में किसी भी प्रकार का चोट नही होना एवम मृतक की मृत्यु ब्रेन हेमरेज से होना बताया गया है। मृत आरोपी के विरुद्ध 138 नेगोशियेबल एक्ट का बेमेतरा में प्रमाणित प्रकरण तथा नैला व जांजगीर के इस्कान सेंटर में भी ठगी करने की शिकायत थी।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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