बिल्डर को नोटिस की तामिली नही करा पाई पुलिस, दो जिलों के SP को नोटिस, DGP से गिरफ्तारी वारंट की तामिली कराने के निर्देश

रायपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने दो जिलों के SP को नोटिस जारी किया है। वजह बिल्डर की गिरफ्तारी वारंट की तामील नही करवा पाना है। इसके साथ ही डीजीपी को गिरफ्तारी वारंट की तामिली करवाये जाने के निर्देश दिए है।
राज्य उपभोक्ता आयोग ने बिलासपुर एसपी संतोष सिंह के अलावा दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग, श्रृंखला पीठ बिलासपुर द्वारा अर्शदीप बिल्डकान प्राईवेट लिमिटेड, बिलासपुर के संचालकों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है।
राज्य उपभोक्ता आयोग, श्रृंखला पीठ बिलासपुर द्वारा अर्शदीप बिल्डकान प्राईवेट लिमिटेड, बिलासपुर के संचालकों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर डीजीपी के माध्यम से तामीली कराने का आदेश दिया है। वर्ष 2019 से लंबित निष्पादन प्रकरण में निर्णित ऋणी अर्शदीप बिल्डकान के संचालक सरदूल सिंह व सपाल सिंह को नोटिस जारी किया गया था। दोनों लगातार अनुपस्थित रहे है। इससे पहले 17 नवंबर 2020, 25. मार्च 2021, 24 फरवरी 2023 को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 24 मार्च 2023 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। फिर भी पुलिस बिल्डरों को गिरफ्तार नहीं की।
सभी वारंट पुलिस अधीक्षक दुर्ग व पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के माध्यम से जारी किया गया था। किन्तु उनके द्वारा गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं किया जा सका। निर्णित ऋणी एक बिल्डकान प्राईवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका पता व संचालकों का पता सुगमता से लगाया जा सकता था। इस स्थिति में पुलिस विभाग द्वारा गिरफ्तार वारंट तामीली में असफलता को गंभीरता से लेते हुए फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी कर डीजीपी के माध्यम से तामीली कराने का आदेश पारित किया गया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक, दुर्ग एवं बिलासपुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 19 जून को आयोग में जवाब देने निर्देश दिए।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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