बिलासपुर। कोयली बेड़ा में पदस्थ फूड इंस्पेक्टर पर सिंचाई विभाग ने जुर्माना सहित 53 हजार रुपए वसूली का नोटिस दिया है। विभाग ने यह राशि 10 दिन के अंदर जमा करने की मोहलत दी है। पत्र में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है की तय अवधि के पैसा जमा नहीं किया गया तो क्या कार्रवाई की जाएगी।
मोबाइल खोजने के लिए डेम से 21 लाख लीटर पानी बहाने वाले फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को मामला संज्ञान में आने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। इस कार्रवाई के बाद सिंचाई विभाग सक्रिय हुआ बह चुके पानी का हिसाब किताब और गुणा भाग करके वसूली का नोटिस फूड इंस्पेक्टर को भेज दिया है। सिंचाई विभाग ने जो नोटिस भेजा है उसके अनुसार 21 लाख लीटर पानी की कीमत 43 हजार 92 रुपए तय किया है। चुकीं बिना अनुमति डेम से पानी बहना जुर्म है तो इसके लिए 10 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। लिहाजा फूड इंस्पेटर को दस दिन के अंदर 53 हजार 92 रूपर सिंचाई विभाग में पटना। विभाग की इस कड़ी कार्रवाई को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया है लोग अंतिम निष्कर्ष यही निकल रहे है की डेढ़ लाख की मोबाइल के लिए 53 हजार रुपए का सौदा मंहगा नही है ?
गौरतलब है की कोयली बेड़ा ब्लॉक में पोस्टेड फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास रविवार 21 मई को दोस्तों के साथ बांध गए थे। पार्टी करने के दौरान लापरवाही के चलते स्केल वाय के पास अधिकारी का डेढ़ लाख रुपए का मोबाइल पानी में गिर गया। अगले दिन सुबह आसपास के ग्रामीणों और गोताखोरों ने मोबाइल ढूंढा लेकिन नही मिला। सोमवार की दोपहर राशन दुकानों के सेल्समैन को भी फोन ढूंढने के काम में लगाया गया लेकिन वो भी नही निकाल पाए। तब फूड इंस्पेक्टर 30 HP का पंप लेकर डेम पहुंदे और डेम में ठाठ से बैठकर 21 लाख लीटर पानी बहा दिया। सोमवार शाम को पंप चालू किया गया जो गुरुवार तक चौबीस घंटे चला। स्केल वायर में 10 फीट पानी भरा था, जो 4 फीट पर आ गया है। इसके बाद फूड इंस्पेक्टर की मोबाइल मिल गई।
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