अतिरिक्त कलेक्टर ने पंजीयन कार्यालय में दी दबिश, स्टांप की मुनाफाखोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया वेंडर, 3 लाख से ज्यादा के स्टांप जब्त

बिलासपर। सौ रुपए का स्टांप डेढ़ सौ रुपए में बेचने वाले स्टांप वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शिकायत पर अतिरिक्त कलेक्टर खुद ग्राहक बनकर गए थे। इस कार्रवाई के बाद स्टांप वेंडरों में हड़कंप मच गया।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के निर्देश पर जिले के नव नियुक्त अतिरिक्त कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी ने आज रजिस्ट्री कार्यालय के अलावा कंपोजित बिल्डिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अतिरिक्त तहसीलदार शशिभूषण सोनी व उप पंजीयक लक्ष्मी पांडेय भी साथ थे। निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास स्टाम्प की कालाबाज़ारी व अवैध वसूली की भी जांच की। स्टांप की कालाबाजारी की जांच करने के लिए वे खुद ग्राहक बनकर गए और स्टाम्प वेंडरों से स्टाम्प की खरीदी की तो शिकायत की पुष्टि हो गई। शिकायत सही पाए जाने पर स्टाम्प वेंडर राजेश कुमार यादव के विरुद्ध पंचनामा बनाकर साक्ष्य सहित बिक्री पंजी की जब्ती की गई। जिसमें लगभग 3.25 लाख रुपये के स्टांप को आगामी आदेश तक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर बेचने पर रोक लगा दिया। साथ ही स्टॉक पंजी प्रस्तुत किये के निर्देश दिए। बता दें शासकीय मूल्य पर स्टाम्प में 2 प्रतिशत का सेवा शुल्क स्टाम्प वेंडरों को दिया जाता है। जबकि स्टाम्प वेंडरों द्वारा अनधिकृत रूप से अवैध वसूली करते हुए सभी तरह के स्टाम्प निर्धारित मूल्य से 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अधिक राशि लेकर स्टाम्प उपलब्ध कराया जाता है। मौके में जब अतिरिक्त तहसीलदार को 100 रुपये का स्टाम्प 150 रुपये में बेचा गया तो साफ हो गया की स्टांप की कालाबाजारी हो रही है। जांच के दौरान स्टाम्प वेंडर के सहयोगी शेख अरमान व विनोद साहू गवाह बनाया गया है। इस दौरान अनधिकृत स्टाम्प की जब्ती भी की गई। जांच में सहयोग के लिए कुदुदंड पटवारी नितेन्द्र सिंह तोमर व जरहाभाठा पटवारी दीपक कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। जब्ती के दौरान अतिरिक्त कलेक्टर ने स्वयं पंचनामाकर्ता बनकर साक्ष्य व जब्ती की कार्यवाही की। इस कार्रवाई से स्टांप वेंडरों में हड़कंप मच गया।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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