बिलासपुर। नायब तहसीलदार सकरी ने अवैध रूप से बबूल पेड़ की कटाई एवं अवैध परिवहन पर दण्डात्मक कार्यवाही की है। लकड़ी के साथ ट्रेक्टर को जब्त कर लिया गया है।
नायब तहसील लीलाधर ने अवैध रूप से लकड़ी काटने और परिवहन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। श्रीचंद्रा को सूचना मिली थी सकरी क्षेत्र के अंतर्गत सकरी रोड में बबूल के कच्चे पेड़ो को काटकर बिना किसी समक्ष (राजस्व या वन) अधिकारी के अनुमति के परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने लकड़ी परिवहन करते हुए पकड़ा है। पूछताछ करने पर वाहन चालक प्रशांत पटेल पिता विनोद पटेल न तो सक्षम अधिकारी की अनुमति पत्र दिखा सका और न ही गाड़ी का लाइसेंस दिखा सका। उसने बताया कि ट्रेक्टर का मालिक विजय पात्रे पिता गोरेलाल है। उसी के कहने पर लकड़ी का परिवहन कर रहा है। इसके बाद नायब तहसीलदार श्री चंद्रा ने सोनालिका ट्रेक्टर क्रमांक क्र CG-28-M-9265 को लकड़ी सहित जब्त कर लिया है। ट्रेक्टर चालक और उसके मालिक के खिलाफ छ०ग० वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (पृ. 09 सन् 196) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवह (वनउपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है।
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