पुलिस ने जप्त की अवैध कबाड़, जीएसटी विभाग की हो गई कमाई, लगाया 5 लाख 50 हजार रुपए जुर्माना

बिलासपुर। पुलिस विभाग की कार्रवाई ने GST की कमाई करा दी। अवैध कबाड़ जप्तकर पुलिस ने जीएसटी विभाग को सूचना दे दी और विभाग के अधिकारियों ने आकर 5 लाख 50 हजार रुपए जुर्माना लगा दिया। पुलिस ने कबाड़ी के गोदाम में भी छापा मारकर भारी मात्रा में कबाड़ जब्त किया है।

शुक्रवार को सूचना मिली कि इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा थाना सिरगिट्टी निवासी सुनील रेलवानी तांबा से भरा हुआ कबाड़ सामग्री 2 पिकअप के माध्यम से रायपुर की ओर से लेकर आ रहा है। सूचना पर चकरभाठा पुलिस ने दोनो पिकअप को रोककर चेक किया, तो पिकअप क्रमांक सीजी 10 ए वाई 1836 एवम पिकप क्रमांक सीजी 10 बी एच 9682 में बोरियों के अंदर करीब चार टन तांबे का बाइंडिंग वायर का अनुपयोगी कबाड़ भरा हुआ था। जिसका जीएसटी बिल उनके पास नहीं था बल्कि कच्चे बिल में परिवहन किया जा रहा था। मामले में थाना चकरभाठा ने धारा 102 के तहत कार्यवाही की एवं जीएसटी विभाग को सूचना दी गई। जीएसटी विभाग ने जांच के पश्चात जीएसटी चोरी करना पाए जाने पर सुनील रेलवानी के विरुद्ध 5 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके बाद उप पुलिस अधीक्षक कृष्णा पटेल के नेतृत्व में सुनील रेलवानी के इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा स्थित कबाड़ गोदाम में छापा मारा गया जहां पर तांबे एवं पीतल के बहुत से कबाड़ सामग्री नट, बोल्ट, स्पेयर पार्ट्स, तांबा का वाइंडिंग वायर आदि मिले है। जिनका बिल प्रस्तुत नहीं करने पर सिरगिट्टी थाने ने सभी सामानों को धारा 102 के तहत जप्त करने की कार्यवाही की है। गोदाम में जप्त किए गए कबाड़ सामग्री की कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रुपए है। सुनील रेलवानी के कबाड़ दुकान में मिले तांबा पीतल के कबाड़ सामग्री के वैध बिल की मांग की गई है, बिल प्रस्तुत न करने पर पृथक से कार्यवाही किया जाएगा।

उक्त कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक कृष्णा पटेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी चकरभाठा निरीक्षक अभय सिंह बेस, थाना प्रभारी सिरगिट्टी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ठाकुर, एसीसीयू प्रभारी उप निरीक्षक कृष्णा साहू, प्रधान आरक्षक बलवीर सिंह, आरक्षक सरफराज खान, तरुण केशरवानी एवं सत्या पाटले का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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